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रांची : केंद्र, बिहार व झारखंड सरकार से काेर्ट ने किया जवाब तलब

रांची : पटना हाइकोर्ट के जस्टिस मोहित कुमार शाह की अदालत में एकीकृत बिहार (झारखंड क्षेत्र में रहनेवाले) के प्रशिक्षित बेरोजगार शिक्षकों की नियुक्ति काे लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार, बिहार सरकार, झारखंड सरकार, बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग सहित अन्य प्रतिवादियों को जवाब दाखिल […]

रांची : पटना हाइकोर्ट के जस्टिस मोहित कुमार शाह की अदालत में एकीकृत बिहार (झारखंड क्षेत्र में रहनेवाले) के प्रशिक्षित बेरोजगार शिक्षकों की नियुक्ति काे लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार, बिहार सरकार, झारखंड सरकार, बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग सहित अन्य प्रतिवादियों को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया.

प्रतिवादियों को जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय प्रदान किया. अदालत ने यह भी कहा कि यदि प्रार्थी को प्रति उत्तर दाखिल करना है, तो वह दो सप्ताह के अंदर दाखिल करे. मामले की सुनवाई छह सप्ताह के लिए स्थगित कर दी गयी. मामले की अगली सुनवाई के लिए अदालत ने 19 जून की तिथि निर्धारित की.
इससे पूर्व प्रार्थी की अोर से अदालत को बताया गया कि यह मामला एकीकृत बिहार का होने के कारण झारखंड हाइकोर्ट ने सुनवाई नहीं की. इसलिए उन्होंने पटना हाइकोर्ट में याचिका दायर की है. कोर्ट के आदेश के आलोक में वर्तमान बिहार में ट्रेंड सभी प्रशिक्षणार्थियों की 34,540 शिक्षक पद के विरुद्ध शैक्षणिक सत्र के वरीयता क्रम में सीधी नियुक्ति कर दी गयी, जबकि बिहार के बंटवारे के बाद झारखंड क्षेत्र में रहनेवाले बिहार के समय प्रशिक्षण प्राप्त बेरोजगारों की नियुक्ति नहीं की गयी.
पटना हाइकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट का आदेश एक ही रूल से समान रूप से सभी प्रशिक्षितों के लिए एक लॉ है, लेकिन झारखंड सरकार ने उसका अनुपालन नहीं किया है. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी राजेंद्र प्रसाद ने याचिका दायर कर अब तक नियुक्ति से वंचित बिहार के प्रशिक्षित बेरोजगार शिक्षकों की नियुक्ति की मांग की है.
प्रशिक्षित बेरोजगार शिक्षकों की बैठक 26 को
झारखंड राज्य बेरोजगार प्रशिक्षित शिक्षकों की बैठक 26 मई को दिन के 10 बजे से बुलायी गयी है. बैठक धुर्वा स्थित झारखंड विधानसभा मैदान में होगी. बैठक में बेरोजगार शिक्षकों से उपस्थित होने की अपील की गयी है.

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