रांची : जल संसाधन विभाग के अपर मुख्य सचिव का वेतन स्थगित
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :16 May 2019 12:29 AM (IST)
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रांची : हाइकोर्ट के जस्टिस आनंदा सेन की अदालत में बुधवार को पेंशन को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने सुनवाई करते हुए जल संसाधन विभाग के अपर मुख्य सचिव का वेतन स्थगित करने का निर्देश दिया. साथ ही सरकार को पेंशन भुगतान कर अदालत में आवेदन दायर करने का निर्देश दिया. सरकार […]
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रांची : हाइकोर्ट के जस्टिस आनंदा सेन की अदालत में बुधवार को पेंशन को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने सुनवाई करते हुए जल संसाधन विभाग के अपर मुख्य सचिव का वेतन स्थगित करने का निर्देश दिया. साथ ही सरकार को पेंशन भुगतान कर अदालत में आवेदन दायर करने का निर्देश दिया.
सरकार के अधिकारियों की कार्यशैली पर नाराजगी जताते हुए अदालत ने माैखिक रूप से कहा कि पेंशन भुगतान के लिए अदालत के आदेश की जरूरत क्यों पड़ती है. जब अदालत सख्त रूख अपनाती है, तब जाकर अधिकारियों की नींद खुलती है. आदेश का अनुपालन किया जाता है. आइएएस अधिकारी की पेंशन नहीं रुकती है.
तृतीय वर्गीय कर्मियों के पेंशन भुगतान में विलंब जरूर हो जाता है. यह स्थिति ठीक नहीं है. इससे पूर्व प्रार्थी की अोर से अधिवक्ता साैरभ शेखर ने अदालत को बताया कि 35 साल सेवा करने के बावजूद बेसिक पर ही पेंशन लगभग 6000 रुपये तय की गयी है. उसका भी अब तक भुगतान नहीं किया गया है. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी सुरेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने याचिका दायर की है.
क्या है मामला
सुरेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने याचिका में कहा है कि जल संसाधन विभाग में कनीय अभियंता के पद पर उनकी नियुक्ति वर्ष 1979 में हुई थी. 28 फरवरी 2013 को वे सेवानिवृत्त हो गये. पेंशन नहीं मिलने पर उन्होंने 2017 में हाइकोर्ट में याचिका दायर की. सरकार की अोर से बताया गया कि प्रार्थी की सेवा पुस्तिका खो गयी है. वह नहीं मिल रही है.
अदालत के आदेश के बाद सरकार ने दूसरी सेवा पुस्तिका तैयार की. 25 फरवरी 2019 को अदालत ने सुनवाई करते हुए कहा कि जब सरकार ने सेवा पुस्तिका तैयार कर दी है, तो दो सप्ताह के अंदर पेंशन का भुगतान किया जाये. पेंशन के लिए प्रार्थी को विभाग बार-बार बुलाता रहा, जबकि प्रार्थी रांची के बदले हैदराबाद में शिफ्ट हो गये हैं.
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