रांची : पूर्व मंत्री योगेंद्र साव के खिलाफ आरोप गठन
Updated at : 09 May 2019 8:51 AM (IST)
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रांची : एजेसी एसएस प्रसाद की अदालत में पूर्व मंत्री योगेंद्र साव के खिलाफ आरोप गठन हुआ है. उन पर आइपीसी की धारा 147, 148, 323, 341, 504, 422 (दंगा फसाद, मारपीट अौर गाली गलौज) के तहत आरोप गठन किया गया. आरोप गठन के समय योगेंद्र साव अदालत में उपस्थित थे. न्यायाधीश ने उनके खिलाफ […]
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रांची : एजेसी एसएस प्रसाद की अदालत में पूर्व मंत्री योगेंद्र साव के खिलाफ आरोप गठन हुआ है. उन पर आइपीसी की धारा 147, 148, 323, 341, 504, 422 (दंगा फसाद, मारपीट अौर गाली गलौज) के तहत आरोप गठन किया गया.
आरोप गठन के समय योगेंद्र साव अदालत में उपस्थित थे. न्यायाधीश ने उनके खिलाफ लगे आरोपों को पढ़कर सुनाया. योगेंद्र साव ने अारोपों से इंकार किया. योगेंद्र साव की पत्नी निर्मला देवी भी अदालत में उपस्थित थीं.यह मामला केरेडारी थाना कांड संख्या 32/16 दिनांक 12/5/16 से जुड़ा है.
मामले के सूचक प्रेम कुमार पांडे (मां लक्ष्मी इंटरप्राइजेज के संचालक) ने थाना में मामला दर्ज कराया था कि मई 2016 में पूर्व मंत्री योगेंद्र साव के नेतृत्व में दो गाड़ी अौर 11 मोटरसाइकिलों से करीब 20-25 लोग गरीकला स्थित खनन क्षेत्र पहुंचे अौर खनन कार्य को बंद करने का आदेश दिया. घटना स्थल पर करीब दो घंटे तक उपद्रव की स्थिति रही.
इस मामले में योगेंद्र साव सहित छह अन्य के खिलाफ थाना में मामला दर्ज कराया गया था. योगेंद्र साव के खिलाफ पूर्व में 31 मार्च 2017 को चार्जशीट दायर किया गया था. शेष आरोपियों के खिलाफ अनुसंधान जारी है. इधर, योगेंद्र साव से जुड़े एक अन्य मामले (बड़कागांव 228/16) में मो अंजर पर आरोप गठन किया गया. मामले में एएसपी अभियान कुलदीप कुमार ने मामला दर्ज कराया था. गौरतलब है कि योगेंद्र साव एक दर्जन से अधिक मामलों में ट्रायल फेस कर रहे हैं.
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