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चक्रवाती तूफान FANI को लेकर रांची में हाई अलर्ट, कर्मचारियों की छुट्टी रद्द, दिये गये ये निर्देश...

Updated at : 03 May 2019 4:11 PM (IST)
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चक्रवाती तूफान FANI को लेकर रांची में हाई अलर्ट, कर्मचारियों की छुट्टी रद्द, दिये गये ये निर्देश...

रांची : गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखंड ने मौसम विज्ञान केंद्र, रांची की सूचना पर बताया है कि मीन और चार मई को चक्रवाती तूफान फनी से रांची जिला एवं झारखंड राज्य के अन्य जिलों में 40-60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के साथ-साथ तेज बारिश एवं वज्रपात की […]

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रांची : गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखंड ने मौसम विज्ञान केंद्र, रांची की सूचना पर बताया है कि मीन और चार मई को चक्रवाती तूफान फनी से रांची जिला एवं झारखंड राज्य के अन्य जिलों में 40-60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के साथ-साथ तेज बारिश एवं वज्रपात की आशंका है. रांची जिले में फनी से बचाव के लिए एहतियातन उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी राय महिमापत रे की ओर से कई निर्देश जारी किये गये हैं.

निर्देश के अनुसार जिला नियंत्रण कक्ष रांची 24 घंटे कार्य करेगा. जिला नियंत्रण कक्ष के फोन नंबर 0651-2214182 पर आपातकालीन सूचना उपलब्ध करायी जा सकती है, जिला नियंत्रण कक्ष के वरीय प्रभार में अपर जिला दंडाधिकारी विधि-व्यवस्था, रांची रहेंगे. 3 मई से 4 मई तक सभी स्वीकृत अवकाश रद्द किये जाते हैं. संबंधित पदाधिकारी/कर्मी को कर्तव्य पर उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है. अपरिहार्य स्थिति में अवकाश की स्वीकृति अधोहस्ताक्षरी के स्तर से दी जायेगी.

अधीक्षण अभियंता, विद्युत आपूर्ति अंचल, रांची को दिनांक तीन और चार मई को बिजली के कमजोर तार एवं पुल पर विशेष ध्यान देते हुए स्थिति के अनुसार विद्युत आपूर्ति बहाल करना सुनिश्चित किये जाने का निर्देश दिया गया है. राज्य अग्निशमन पदाधिकारी, रांची को आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए अपने विभाग के कर्मचारियों को सतर्क करते हुए अपरिहार्य स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है.

मंडल रेल प्रबंधक, रांची को रेल यातायात प्रभावित होने की आशंका के मद्देनजर यात्रियों के आवासन, खाद्य सामग्री की उपलब्धता एवं स्वास्थ्य सेवा की उपलब्धता सुनिश्चित कराये जाने का निर्देश दिया गया है. अपर नगर आयुक्त, रांची नगर निगम, रांची को सामूहिक आवासन स्थल चिन्हित करते हुए लोगों के लिए आवासन की व्यवस्था सुनिश्चित कराये जाने का निर्देश दिया गया है. साथ ही रिसोर्सेज/अर्थ मूविंग इक्यूपमेंट जैसे जेसीबी, पेलोडर इत्यादि को तैयार स्थिति में जिला नियंत्रण कक्ष में सुनिश्चित किये जाने का निर्देश दिया गया है.

यातायात पुलिस अधीक्षक, रांची को वाहनों की आवाजाही पर नियंत्रण रखते हुए राष्ट्रीय एवं राज्य मार्गों पर विशेष मोबाइल पेट्रोलिंग कराये जाने का निर्देश दिया गया है. जिला परिवहन पदाधिकारी, रांची वाहन संघों से समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित करेंगे कि भारी वर्षा एवं तेज हवा के समय वाहन ना चलें एवं सुरक्षित स्थानों पर खड़े किये जाएं.

वन प्रमंडल पदाधिकारी, रांची को कमजोर/सूखे पेड़, जिसे तूफान के समय खतरा हो सकता है उसकी कटाई सुनिश्चित किये जाने का निर्देश दिया गया है, साथ ही अपरिहार्य स्थिति से निपटने के लिए कार्यालय के क्विक रिस्पांस टीम को तैयार रखने का भी निर्देश दिया गया है. सभी बीडीओ/सीओ/बाल विकास परियोजना पदाधिकारी/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी/प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, रांची जिला अपने प्रखंड में सक्रिय रहते हुए कार्यालय अधीनस्थ कर्मचारियों के माध्यम से अपरिहार्य स्थिति से निपटने के लिए जैसे आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे.

असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, रांची, जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, रांची अपने स्तर से क्रमशः प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, रांची को इस आदेश का तामिल कराना सुनिश्चित करेंगे. विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, रांची एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी, रांची अपरिहार्य स्थिति में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी एवं जन वितरण प्रणाली के डीलरों के माध्यम से प्रभावितों को खाद्य की उपलब्धता सुनिश्चित करायेंगे.

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