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रांची : टीपीसी उग्रवादी चौधरी जी उर्फ कन्हाई की संपत्ति जब्त
रांची : टीपीसी उग्रवादी चौधरी जी उर्फ मणिकांत गंझू उर्फ देवेंद्र गंझू उर्फ कन्हाई जी द्वारा अर्जित संपत्ति का प्रयोग भविष्य में आतंकवाद के प्रचार- प्रसार में नहीं किया जा सके, इस वजह से सरकार ने उसकी संपत्ति जब्त कर ली है. पुलिस मुख्यालय की अनुशंसा पर गृह सचिव ने इस पर अपनी सहमति दे […]
रांची : टीपीसी उग्रवादी चौधरी जी उर्फ मणिकांत गंझू उर्फ देवेंद्र गंझू उर्फ कन्हाई जी द्वारा अर्जित संपत्ति का प्रयोग भविष्य में आतंकवाद के प्रचार- प्रसार में नहीं किया जा सके, इस वजह से सरकार ने उसकी संपत्ति जब्त कर ली है.
पुलिस मुख्यालय की अनुशंसा पर गृह सचिव ने इस पर अपनी सहमति दे दी है. इससे संबंधित आदेश भी 22 मार्च की तिथि में गृह विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है.
जारी आदेश के अनुसार बरही थाना में 17 सीएलए, यूएपी सहित आइपीसी की अन्य धाराओं में 18 अक्तूबर 2017 को टीपीसी के उग्रवादी चौधरी जी उर्फ मणिकांत गंझू उर्फ देवेंद्र गंझू उर्फ राजदिल गंझू उर्फ कन्हाई के खिलाफ केस दर्ज हुआ था.
वह चतरा जिला के लावालौंग का रहनेवाला है. उग्रवादी ने आतंकवादी कार्यों के माध्यम से अर्जित धन से लावालौंग अंचल के ग्राम लावालौंग में अपने पिता सुखलाल गंझू एवं माता बसंती देवी के नाम पर कुल 16 डिसमिल जमीन खरीदी थी. उक्त जमीन पर अालीशान मकान तथा आउट हाउस का निर्माण कराया गया था. इस बात की पुष्टि पुलिस की जांच में हो चुकी है.
जारी आदेश के अनुसार उक्त मकान का उपयोग उसके एवं उसके सहयोगियों द्वारा छिपने एवं ठहरने के लिए किया जाता है तथा भविष्य में आतंकवाद के प्रसार-प्रसार में संपत्ति का प्रयोग किये जाने की पूरी संभावना है. इस कारण एसडीपीओ विष्णुगढ़ ने संबंधित संपत्ति को जब्त करने का प्रस्ताव दिया था. जिसके बाद मामले में हजारीबाग एसपी की ओर से भी अनुशंसा की गयी थी. उसकी संपत्ति को पूर्व में पुलिस द्वारा 20 नवंबर 2018 को जब्त किया गया था.
जब्त संपत्ति के संबंध में कन्हाई जी को अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया गया था. लेकिन उसने अपनी संपत्ति के संबंध में कोई पक्ष प्रस्तुत नहीं किया. इसलिए संपत्ति को आतंकवादी कार्यों के माध्यम से अर्जित संपत्ति मानते हुए यूएपी एक्ट के अंतर्गत जब्त करने की अनुमति गृह सचिव ने दी है.
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