ePaper

रांची : कम राशन-तेल दिया, तो पीडीएस लाइसेंस होगा रद्द, फर्जी लाभुकों से 12 फीसदी ब्याज दर से होगी वसूली

Updated at : 04 Mar 2019 8:05 AM (IST)
विज्ञापन
रांची : कम राशन-तेल दिया, तो पीडीएस लाइसेंस होगा रद्द, फर्जी लाभुकों से 12 फीसदी ब्याज दर से होगी वसूली

संजय रांची : जन वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश (पीडीएस कंट्रोल अॉर्डर) में सरकार ने कई नयी बातें जोड़ी हैं. इसमें प्रावधान किया गया है कि यदि कोई पीडीएस डीलर लाभुकों को कम राशन-तेल देता हो, उसमें मिलावट या चोरी करता हो, तो उसका लाइसेंस रद्द हो जायेगा. यदि किसी पीडीएस दुकान से कोई एक लाभुक […]

विज्ञापन
संजय
रांची : जन वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश (पीडीएस कंट्रोल अॉर्डर) में सरकार ने कई नयी बातें जोड़ी हैं. इसमें प्रावधान किया गया है कि यदि कोई पीडीएस डीलर लाभुकों को कम राशन-तेल देता हो, उसमें मिलावट या चोरी करता हो, तो उसका लाइसेंस रद्द हो जायेगा.
यदि किसी पीडीएस दुकान से कोई एक लाभुक अलग-अलग राशन कार्ड से राशन उठाव करता है, तो इसकी लिखित सूचना अनुज्ञापन अधिकारी को देना अनिवार्य है. वहीं यदि दुकानदार अपने क्षेत्र के मृत या विस्थापित कार्डधारी या फिर वैसे कार्डधारी, जो अपवर्जन मानकों के अधीन आ गये हों, की सूचना नहीं दे रहा हो, तो उसका लाइसेंस रद्द हो सकता है.
नये कंट्रोल अॉर्डर में यह प्रावधान भी किया गया है कि कोई अयोग्य लाभुक यदि धोखाधड़ी से राशन लेता है, तो उससे भू-राजस्व के बकाये की तर्ज पर 12 फीसदी सालाना ब्याज दर से लिये गये अनाज की कीमत की वसूली होगी.
अब पीडीएस का नया लाइसेंस लेने के लिए समूह की पदाधिकारियों जैसे अध्यक्ष, सचिव व कोषाध्यक्ष को 10वीं पास रहना भी जरूरी है. पीडीएस सामग्रियों (चावल, गेहूं, नमक, चीनी व केरोसिन) के अलावा दूसरी चीजें (नन पीडीएस), जो सरकार से न मिलती हो, उनकी बिक्री भी पीडीएस दुकान में की जा सकेगी. सरकार ने पीडीएस लाइसेंस की अर्हता में भी कुछ बातें जोड़ी हैं.
वैसे किसी भी व्यक्ति या समूह, जिनके पदाधिकारियों (अध्यक्ष, सचिव व कोषाध्यक्ष) को सरकार से किसी भी प्रकार का वेतन/मानदेय/एकमुश्त भुगतान/पारिश्रमिक/दैनिक वेतनभोगी के रूप में मासिक राशि मिलती हो, उन्हें पीडीएस लाइसेंस नहीं मिलेगा. यदि पहले से मिला हुआ है, तो रद्द हो जायेगा.
पीडीएस कंट्रोल अॉर्डर में यह प्रावधान भी किया गया है कि यदि कोई पीडीएस डीलर या डोर स्टेप डिलिवरी अभिकर्ता कम सामग्री उपलब्ध कराता है, तो विभाग के निर्देश पर संबंधित जिला अापूर्ति पदाधिकारी संबंधित डीलर या अभिकर्ता पर प्रति किलोग्राम 100 रु की दर से दंड लगा सकता है. राज्य कैबिनेट ने जन वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश (पीडीएस कंट्रोल अॉर्डर)-2017 में उपरोक्त बदलाव को मंजूरी दे दी है.
विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Tags

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola