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रांची : एचइसी में अवैध निर्माण जल्द होंगे ध्वस्त प्रबंधन ने जिला प्रशासन को लिखा पत्र

Updated at : 23 Feb 2019 12:14 AM (IST)
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रांची : एचइसी में अवैध निर्माण जल्द होंगे ध्वस्त प्रबंधन ने जिला प्रशासन को लिखा पत्र

रांची : एचइसी में अवैध निर्माणों को जल्द ध्वस्त किया जायेगा. प्रबंधन ने इसके लिए जिला प्रशासन को पत्र लिखा है. इसमें अवैध निर्माणों को हटाने के लिए जिला प्रशासन से फोर्स व मजिस्ट्रेट की मांग की गयी है. एचइसी के अधिकारी ने बताया कि प्रबंधन ने कई बार जिला प्रशासन को पत्र लिखा है, […]

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रांची : एचइसी में अवैध निर्माणों को जल्द ध्वस्त किया जायेगा. प्रबंधन ने इसके लिए जिला प्रशासन को पत्र लिखा है. इसमें अवैध निर्माणों को हटाने के लिए जिला प्रशासन से फोर्स व मजिस्ट्रेट की मांग की गयी है. एचइसी के अधिकारी ने बताया कि प्रबंधन ने कई बार जिला प्रशासन को पत्र लिखा है, लेकिन अब तक फोर्स उपलब्ध नहीं कराया गया है.

इस संबंध में एचइसी के अधिकारी ने बताया कि अवैध निर्माण करनेवालों पर पब्लिक प्रिमिसेस इविक्शन ऑफ अनऑथराइज्ड (पीपी एक्ट) के तहत एचइसी में मामला दर्ज कराया गया है. यह मामला वर्ष 2012 के बाद का है. इसके तहत जिन्होंने अवैध रूप से दुकान, मकान, आवंटन से अधिक निर्माण किया है, उनके खिलाफ पीपी एक्ट के तहत मामला चलाया गया. सुनवाई के बाद अवैध निर्माण तोड़ने का आदेश आया है.

प्रबंधन ने बनायी सूची : पीपी एक्ट में जिन लोगों का अवैध निर्माण तोड़ने का आदेश है, उसमें महावीर प्रसाद (को-ऑपरेटिव), राजेंद्र सिंह (बी261, ए टाइप सेक्टर चार), मो जलील (डीटी 2258), स्नेहलता सिंह (सीडी 302), रामनाथ कुमार (ए-256, मैनेजर खादी भंडार), संजीव कुमार (व्यंजन होटल, सेक्टर दो), राणु इंपोरियम (प्रभू नारायण सिंह), राम नाथ सिंह, मंजू (डीटी 2258) सहित 50 लोगों द्वारा किये गये निर्माण कार्य को ध्वस्त करने का आदेश निकाला गया है.
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