रांची : पूर्व मंत्री सुरेश पासवान की याचिका हुई खारिज

Updated at : 12 Feb 2019 9:20 AM (IST)
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रांची : पूर्व मंत्री सुरेश पासवान की याचिका हुई खारिज

रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस एस चंद्रशेखर की अदालत में सोमवार को पूर्व मंत्री सुरेश पासवान की अोर से दायर क्रिमिनल क्वैशिंग याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने संबंधित पक्षों को सुनने के बाद याचिका खारिज कर दी. साथ ही निचली अदालत में प्रार्थी को सरेंडर करने का निर्देश दिया. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी […]

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रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस एस चंद्रशेखर की अदालत में सोमवार को पूर्व मंत्री सुरेश पासवान की अोर से दायर क्रिमिनल क्वैशिंग याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने संबंधित पक्षों को सुनने के बाद याचिका खारिज कर दी. साथ ही निचली अदालत में प्रार्थी को सरेंडर करने का निर्देश दिया. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी सुरेश पासवान ने क्वैशिंग याचिका दायर की थी. उन्होंने जारी वारंट को चुनाैती दी थी. वर्ष 2003 में बालेश्वर प्रसाद सिंह ने बोकारो रेल थाना में सुरेश पासवान के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज कराया था. इसमें कहा गया था कि ट्रेन में यात्रा के समय उनकी सीट पर सुरेश पासवान ने कब्जा कर लिया.
जब उन्हें उठने को कहा, तो उन्होंने उनके साथ मारपीट की. मामले में सुरेश पासवान के अंगरक्षक वीरू कुमार को भी आरोपी बनाया गया था. निचली अदालत ने आरोपियों के खिलाफ वारंट जारी किया है.
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