रांची : धनबाद के पूर्व भू-अर्जन पदाधिकारी लाल मोहन की याचिका पर सुनवाई
Updated at : 31 Jan 2019 8:59 AM (IST)
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मामला धनबाद रिंग रोड मुआवजा घोटाला का रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस प्रमथ पटनायक की अदालत में बुधवार को धनबाद रिंग रोड भू-अर्जन मुआवजा घोटाला मामले में आरोपी पूर्व भू-अर्जन पदाधिकारी लाल मोहन नायक की ओर से दायर याचिका (क्रिमिनल अपील) पर सुनवाई हुई. अदालत ने सुनवाई करते हुए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) को […]
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मामला धनबाद रिंग रोड मुआवजा घोटाला का
रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस प्रमथ पटनायक की अदालत में बुधवार को धनबाद रिंग रोड भू-अर्जन मुआवजा घोटाला मामले में आरोपी पूर्व भू-अर्जन पदाधिकारी लाल मोहन नायक की ओर से दायर याचिका (क्रिमिनल अपील) पर सुनवाई हुई. अदालत ने सुनवाई करते हुए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया.
साथ ही अगली सुनवाई के लिए 13 फरवरी की तिथि निर्धारित की. इससे पूर्व एसीबी की ओर से अधिवक्ता टीएन वर्मा ने पक्ष रखते हुए प्रार्थी को अग्रिम जमानत देने का विरोध किया. पूर्व में अदालत ने अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए इस मामले को क्रिमिनल अपील में तब्दील कर दिया था. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी लाल मोहन नायक धनबाद के पूर्व जिला भू-अर्जन पदाधिकारी थे.
धनबाद रिंग रोड के भूमि अधिग्रहण मामले में मुआवजा के करोड़ों रुपये की हेराफेरी के मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने प्राथमिकी दर्ज की है. घोटाला मामले में पूर्व भू-अर्जन पदाधिकारी लाल मोहन नायक को भी आरोपी बनाया गया है.
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