दूसरे राज्य से झारखंड में आयी बहू को नहीं मिलेगा आरक्षण का लाभ

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 20 Jan 2019 7:18 AM

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राणा प्रताप रांची : दूसरे राज्यों से झारखंड में विवाहित महिलाअों (बहू) को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा. सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेश के आलोक में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार व राजभाषा विभाग ने पत्रांक 235/दिनांक 10.1.2019 के माध्यम से यह निर्देश जारी किया है. उक्त निर्देश के आलोक में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने आवश्यक […]

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राणा प्रताप
रांची : दूसरे राज्यों से झारखंड में विवाहित महिलाअों (बहू) को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा. सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेश के आलोक में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार व राजभाषा विभाग ने पत्रांक 235/दिनांक 10.1.2019 के माध्यम से यह निर्देश जारी किया है.
उक्त निर्देश के आलोक में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने आवश्यक सूचना जारी कर कहा है कि दूसरे राज्य से झारखंड में विवाहित महिलाअों को आरक्षण का लाभ अनुमान्य नहीं है. आयोग ने झारखंड की विवाहित महिलाअों को परामर्श दिया है कि वे परीक्षाअों में आरक्षण का लाभ पाने के लिए झारखंड राज्य से पिता के पते के आधार पर ही जाति प्रमाण पत्र प्राप्त कर आवेदन करें. अन्यथा इस राज्य में उन्हें आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा.
उल्लेखनीय है कि सिविल अपील संख्या 8425-2013 रंजना कुमारी बनाम उत्तराखंड राज्य व अन्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 01 नवंबर 2018 को आदेश पारित किया था. उक्त आदेश के आलोक में झारखंड के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार व राजभाषा विभाग ने आदेश जारी किया है.
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