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रांची : एनटीपीसी के जमीन अधिग्रहण मामले में ग्राम सभा को प्रतिवादी बनाया, नोटिस जारी करने का निर्देश

12 Jan, 2019 1:09 am
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रांची :  एनटीपीसी के जमीन अधिग्रहण मामले में ग्राम सभा को प्रतिवादी बनाया, नोटिस जारी करने का निर्देश

रांची : हाइकोर्ट में शुक्रवार को बड़कागांव क्षेत्र में पकरीबरवाडीह कोल माइनिंग प्रोजेक्ट के जमीन अधिग्रहण को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस अनिरुद्ध बोस व जस्टिस एचसी मिश्र की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए ग्राम सभाअों को प्रतिवादी बनाते हुए नोटिस जारी करने का निर्देश दिया. खंडपीठ ने मामले की अगली […]

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रांची : हाइकोर्ट में शुक्रवार को बड़कागांव क्षेत्र में पकरीबरवाडीह कोल माइनिंग प्रोजेक्ट के जमीन अधिग्रहण को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस अनिरुद्ध बोस व जस्टिस एचसी मिश्र की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए ग्राम सभाअों को प्रतिवादी बनाते हुए नोटिस जारी करने का निर्देश दिया. खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए आठ फरवरी की तिथि निर्धारित करने का िनर्देश दिया.
इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से खंडपीठ को बताया गया कि पकरीबरवाडीह कोल माइनिंग प्रोजेक्ट के लिए सैकड़ों एकड़ वन भूमि को बिना ग्रामसभा की अनुमति के ही एनटीपीसी के लिए अधिग्रहित कर दिया गया है. कहा गया कि जमीन अधिग्रहण विधिसम्मत नहीं हुआ है.
वन भूमि को माइनिंग कार्य के लिए देने के पूर्व ग्राम सभा से अनुमति लेना जरूरी है, लेकिन उक्त क्षेत्र के 18 गांवों की आठ ग्राम सभाओं में से किसी से भी अनुमति नहीं ली गयी. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी भारतीय सुराज दल की अोर से झारखंड हाइकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गयी है.
प्रभात खबर व टाइम्स अॉफ इंडिया में पिटीशन प्रकाशित कराने का निर्देश
रांची. हाइकोर्ट में शुक्रवार को कैथोलिक सोसाइटी की 525 एकड़ जमीन बचाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस अनिरुद्ध बोस व जस्टिस एचसी मिश्र की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए प्रार्थी को दैनिक अखबार प्रभात खबर व टाइम्स अॉफ इंडिया में पिटीशन प्रकाशित कराने का निर्देश दिया. साथ ही अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने एक मार्च की तिथि तय की.
इससे पूर्व प्रार्थी की अोर से अधिवक्ता महेश तिवारी ने बताया कि लगभग 525 एकड़ भूमि राज्य के विभिन्न जिलों में कैथोलिक सोसाइटी के नाम से है. इसका उपयोग स्वास्थ्य, शिक्षा, अन्य सार्वजनिक कार्यों के लिए किया जाना है. कुछ लोग उक्त जमीन को बेच रहे हैं. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन प्रोपर्टी प्रोटेक्शन कमेटी ने जनहित याचिका दायर की है.
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