रांची : दो कंपनियों की बंद चार लौह अयस्क खदानों की लीज रद्द

Updated at : 22 Dec 2018 1:29 AM (IST)
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रांची  : दो कंपनियों की बंद चार लौह अयस्क खदानों की लीज रद्द

सुनील चौधरी, रांची : खान विभाग ने दो कंपनियों के चार लौह अयस्क खदानों की लीज रद्द कर दी है. इससे संबंधित आदेश जारी करते हुए प. सिंहभूम के जिला खनन पदाधिकारी को रिपोर्ट भेज दी गयी है. इन चारों खदानों में अनियमितता पाये जाने की वजह से ऐसा किया गया है. बताया गया कि […]

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सुनील चौधरी, रांची : खान विभाग ने दो कंपनियों के चार लौह अयस्क खदानों की लीज रद्द कर दी है. इससे संबंधित आदेश जारी करते हुए प. सिंहभूम के जिला खनन पदाधिकारी को रिपोर्ट भेज दी गयी है. इन चारों खदानों में अनियमितता पाये जाने की वजह से ऐसा किया गया है.
बताया गया कि मेसर्स रेवती रमन प्रसाद और आनंद वर्धन प्रसाद के इतरबालजोरी व मेरागड़ा तथा जेनरल प्रोड्यूस कंपनी के घाटकुरी आरएफ व करमपदा आरएफ लौह अयस्क खदान का पट्टा रद्द कर दिया गया है. इससे संबंधित आदेश खान विभाग के अपर सचिव अजीत शंकर ने जारी कर दिया है. इसके लिए चार अलग-अलग आदेश जारी किये गये हैं.
क्या है मामला : खान विभाग द्वारा जारी आदेश में रेवती रमन प्रसाद एवं आनंद वर्धन प्रसाद के इतरबालजोरी के बाबत लिखा गया है कि 37.737 हेक्टेयर क्षेत्र में लौह अयस्क का पट्टा है. सदस्य राजस्व पर्षद को इस खनन पट्टे की सुनवाई के लिए प्राधिकृत किया गया था. सदस्य राजस्व पर्षद द्वारा 31.7.2018 को खनन पट्टेधारी द्वारा बरती गयी अनियमितता के बाबत सुनवाई की गयी.
पट्टेधारी द्वारा अपना पक्ष भी रखा गया. इसके बाद सदस्य राजस्व पर्षद द्वारा 9.8.2018 को अपनी अनुशंसा खान विभाग को उपलब्ध करायी गयी. जिसके अनुसार वैधानिक नोटिस में दिये गये आरोप स्थापित किये गये हैं. जो इस प्रकार है- खनन पट्टेधारी द्वारा न ही अनुमोदित खनन योजना उपलब्ध करायी गयी है और न ही पर्यावरणीय स्वीकृति(इसी), फाॅरेस्ट क्लीयरेंस एवं सीटीओ प्राप्त किया गया है.
न ही भूतात्विक अन्वेषण किया गया है एवं खनिज समनुदान नियमावली 1960 के नियम 27(1) एवं 27(2) का उल्लंघन किया गया है. पट्टेधारी द्वारा सरकार द्वारा निर्गत 17.5.2017 को अवधि विस्तार संबंधी आदेश उपरांत भी पूरक खनन संविदा का निष्पादन नहीं कराया गया है. लंबी अवधि से खनन कार्य बंद रखकर सरकार के खनिज राजस्व को अवरुद्ध करके रखा गया है. पट्टेधारी द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र का डीजीपीएस सर्वे नहीं कराया गया है जो एमसी रूल का उल्लंघन है.
विभाग द्वारा लिखा गया है कि खनन पट्टा में बरती गयी अनियमितता पर सम्यक विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा इतरबालजोरी खनन पट्टा को शेष अवधि के लिए तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है और इनके द्वारा जमा की गयी जमानती राशि को जब्त किया जाता है. लगभग इसी प्रकार का आदेश रेवती रमण प्रसाद एवं आनंद वर्धन प्रसाद के एक अन्य लौह अयस्क खदान मेरालगड़ा (62.43 हेक्टेयर) के लिए भी दिया गया है.
जेनरल प्रोडयूस कंपनी के घाटकुरी आरएफ रकबा 163.90 हेक्टेयर क्षेत्र और करमपदा आरएफ के रकबा 70.68 हेक्टेयर क्षेत्र स्थित लौह अयस्क खनन पट्टा को भी रद्द करते हुए जमानती राशि जब्त करने का आदेश दिया गया है. जिसमें प्रमुख कारण इसी, फॉरेस्ट क्लीयरेंस, सीटीओ आदि न प्राप्त करना और लंबे समय से खनन कार्य बंद रखना का प्रमुख कारण माना गया है.
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