रांची : सजायाफ्ता कैदियों के विषय में स्टेटस रिपोर्ट दे सरकार
Updated at : 22 Dec 2018 1:16 AM (IST)
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रांची : हाइकोर्ट में शुक्रवार को घाघीडीह सेंट्रल जेल, जमशेदपुर में आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदियों की सजा माफ करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस अनिरुद्ध बोस व जस्टिस एचसी मिश्र की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए सरकार को स्टेटस रिपोर्ट दायर करने का निर्देश दिया. खंडपीठ ने […]
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रांची : हाइकोर्ट में शुक्रवार को घाघीडीह सेंट्रल जेल, जमशेदपुर में आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदियों की सजा माफ करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस अनिरुद्ध बोस व जस्टिस एचसी मिश्र की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए सरकार को स्टेटस रिपोर्ट दायर करने का निर्देश दिया.
खंडपीठ ने सरकार व झालसा को निर्देश दिया कि आजीवन कारावास सजा पाये आठ कैदियों सहित लगभग 10 अन्य कैदियों का मामला किस स्टेज में है तथा वे किस जेल में हैं, उसकी पूरी जानकारी दी जाये.
मामले की अगली सुनवाई चार जनवरी 2019 को होगी. इससे पूर्व खंडपीठ को बताया गया कि आजीवन कारावास की सजा पाये आठ कैदियों को अधिवक्ता मुहैया कराने संबंधी आदेश का अनुपालन कर दिया गया है. सुनवाई के दाैरान उनके अधिवक्ता कोर्ट में उपस्थित हुए.
उल्लेखनीय है कि यशपाल सिंह सुंडी व अन्य के पत्र को हाइकोर्ट ने गंभीरता से लेते हुए उसे जनहित याचिका में तब्दील कर दिया था. पत्र में कहा गया था कि उनका मामला झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण बोर्ड के पास लंबित है. इसका कारण यह बताया गया है कि निचली अदालत ने बोर्ड के पास उनके संबंध में रिपोर्ट नहीं भेजी है.
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