रांची : पुलिस की जांच में हुई पुष्टि, नाबालिग से दिल्ली में करायी बंधुआ मजदूरी दुष्कर्म भी किया गया

Updated at : 16 Dec 2018 10:14 AM (IST)
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रांची  : पुलिस की जांच में हुई पुष्टि, नाबालिग से दिल्ली में करायी बंधुआ मजदूरी दुष्कर्म भी किया गया

रांची : गुमला के डुमरी थाना क्षेत्र निवासी नाबालिग का अपहरण कर दिल्ली में बंधुआ मजदूरी कराने का आरोप पुलिस ने जांच में सही पाया है. इसके अलावा पुलिस की जांच में नाबालिग के साथ दुष्कर्म की बात भी सामने आयी है. मामले में डुमरी के एचटीयू थाना में केस न्यायालय से प्राप्त नाबालिग के […]

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रांची : गुमला के डुमरी थाना क्षेत्र निवासी नाबालिग का अपहरण कर दिल्ली में बंधुआ मजदूरी कराने का आरोप पुलिस ने जांच में सही पाया है. इसके अलावा पुलिस की जांच में नाबालिग के साथ दुष्कर्म की बात भी सामने आयी है. मामले में डुमरी के एचटीयू थाना में केस न्यायालय से प्राप्त नाबालिग के शिकायतवाद के आधार पर दर्ज हुआ था.
पुलिस ने अपनी जांच रिपोर्ट में लिखा है कि इस केस में नाबालिग का न्यायालय में 164 के तहत बयान भी दर्ज कराया गया था. उस समय नाबालिग 12 साल की थी. तब वह क्लास छह में पढ़ती थी. केस दर्ज होने से करीब पांच साल पहले नाबालिग का मौसा अर्जुन टोप्पो उसे झूठ बोल कर दिल्ली ले गया. उसके साथ तारा मैडम भी थी. तारा मैडम ने नाबालिग को दिल्ली में काम पर लगवा दिया. वहां पर अर्जुन टोप्पो आता- जाता था और नाबालिग के साथ गलत काम करता था. यही नहीं, अर्जुन टोप्पो ने नाबालिग को पढ़ाने के लिए दिल्ली ले जाने के नाम पर नाबालिग की मां से 35 हजार रुपये भी ले लिये. नाबालिग के भाई को भी अर्जुन टोप्पो दिल्ली ले गया, जो आज तक घर नहीं लौटा है.
पुलिस ने इस केस में अर्जुन टोप्पो और तारा मैडम को दोषी पाया है. तारा मूल रूप से छत्तीसगढ़ की रहनेवाली बतायी जाती है. लेकिन वह दिल्ली के सकरपुर में प्लेसमेंट एजेंसी चलाने का काम करती है. इस केस में पुलिस गुमला के डुमरी थाना क्षेत्र निवासी अर्जुन टोप्पो के खिलाफ अनुसंधान पूरा कर न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित कर चुकी है. उल्लेखनीय है कि इस केस में नाबालिग पांच साल बाद मुक्त होने पर डुमरी थाना क्षेत्र स्थित अपने घर आयी थी. उससे दिल्ली में जबरन बंधुआ मजदूर के रूप में काम कराया जाता था
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