रांची : रास चुनाव हॉर्स ट्रेडिंग मामले में सुनवाई
Author :Prabhat Khabar Digital Desk
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Updated at :16 Dec 2018 10:10 AM
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रांची : झारखंड हाइकोर्ट में शनिवार को वर्ष 2016 में हुए राज्यसभा चुनाव हॉर्स ट्रेडिंग मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस अनिरुद्ध बोस व जस्टिस एचसी मिश्र की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए सरकार के आग्रह को स्वीकार कर लिया. खंडपीठ ने याचिका की मेंटेनेबिलिटी पर सुनवाई के लिए 25 जनवरी […]
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रांची : झारखंड हाइकोर्ट में शनिवार को वर्ष 2016 में हुए राज्यसभा चुनाव हॉर्स ट्रेडिंग मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस अनिरुद्ध बोस व जस्टिस एचसी मिश्र की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए सरकार के आग्रह को स्वीकार कर लिया. खंडपीठ ने याचिका की मेंटेनेबिलिटी पर सुनवाई के लिए 25 जनवरी की तिथि निर्धारित की.
इससे पूर्व राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता अतानु बनर्जी ने याचिका की मेंटेनेबिलिटी पर सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि याचिका सुनवाई योग्य नहीं है. वहीं प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार ने कहा कि चुनाव आयोग ने राज्यसभा चुनाव हॉर्स ट्रेडिंग मामले में प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था. सरकार ने दूसरे सेक्शन में प्राथमिकी दर्ज कर आरोपियों को लाभ पहुंचाने का काम किया है.
उल्लेखनीय है कि प्रार्थी दुर्गा मुंडा ने जनहित याचिका दायर की है. उन्होंने वर्ष 2016 में राज्यसभा चुनाव जीतने के लिए भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है. चुनाव आयोग ने प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था. पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर मामले की लीपापोती कर रही है.
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