रांची : उपभोक्ता संरक्षण परिषद का किया जायेगा पुनर्गठन
Updated at : 12 Dec 2018 9:06 AM (IST)
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रांची : राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद की बैठक मंगलवार को खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री सरयू राय की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में हुई. बैठक में तय किया गया कि राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद का पुनर्गठन किया जायेगा. गैर सरकारी सदस्यों ने भी परिषद के पुनर्गठन पर अपनी सहमति दी है. […]
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रांची : राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद की बैठक मंगलवार को खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री सरयू राय की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में हुई. बैठक में तय किया गया कि राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद का पुनर्गठन किया जायेगा. गैर सरकारी सदस्यों ने भी परिषद के पुनर्गठन पर अपनी सहमति दी है.
मंत्री ने कहा कि गैर सरकारी सदस्यों की बैठकों में कम रुचि को देखते हुए इसके पुनर्गठन का फैसला लिया गया है. राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या पांच है, जिनमें से दो सदस्यों को पूर्व में ही परिषद से कार्यमुक्त किया जा चुका है.
वर्तमान में परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या तीन ही है. बैठक में यह भी निर्णय हुआ कि परिषद की बैठकों में भाग लेने के लिए गैर सरकारी सदस्यों को भत्ता दिया जायेगा. राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद के सदस्यों को 5000 रुपये तथा जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद के सदस्यों को 2000 रुपये भत्ता दिया जायेगा. इससे संबंधित प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक में मंजूरी के लिए रखा जायेगा. यह भी तय हुआ कि परिषद के सदस्यों का कार्यकाल तीन साल का होगा. जरूरत पड़ने पर विभाग इसका पुनर्गठन कर सकता है.
उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 को
राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर को होना है. बैठक में इसके आयोजन की तैयारियों पर भी विचार-विमर्श किया गया. बैठक में मंत्री सरयू राय के अतिरिक्त विभागीय सचिव डॉ अमिताभ कौशल, खाद्य निदेशक संजय कुमार, उप सचिव थॉमस डुंगडुंग, उपभोक्ता संरक्षण परिषद के सदस्य राकेश कुमार सिंह तथा मीना कुमारी, कृषि विभाग के उप सचिव जावेद अनवर सिद्दीकी, संयुक्त कृषि निदेशक सुभाष सिंह तथा सहकारिता विभाग के उप निबंधक रवि शंकर पांडेय उपस्थित थे.
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