रांची : ट्रैफिक नियम तोड़ा, तो चालान भेजा जायेगा घर, वसूला जायेगा जुर्माना

Updated at : 09 Dec 2018 7:50 AM (IST)
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रांची : ट्रैफिक नियम तोड़ा, तो चालान भेजा जायेगा घर, वसूला जायेगा जुर्माना

रांची : राजधानी में अब मोटर वाहन अधिनियम और ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर वाहन चलानेवालों के पीछे ट्रैफिक पुलिस नहीं दौड़ेगी. वैसे लोगों के घर इ-चालान भेज जुर्माना वसूला जायेगा. इसका ट्रायल 10 से 31 दिसंबर तक होगा. एक जनवरी से सिस्टम पूर्णरूपेण लागू कर दिया जायेगा. इसके लिए राजधानी के 16 प्रमुख स्थानों […]

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रांची : राजधानी में अब मोटर वाहन अधिनियम और ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर वाहन चलानेवालों के पीछे ट्रैफिक पुलिस नहीं दौड़ेगी. वैसे लोगों के घर इ-चालान भेज जुर्माना वसूला जायेगा. इसका ट्रायल 10 से 31 दिसंबर तक होगा.
एक जनवरी से सिस्टम पूर्णरूपेण लागू कर दिया जायेगा. इसके लिए राजधानी के 16 प्रमुख स्थानों पर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर कैमरा (एएनपीआर) और रेड लाइट वॉयलेंस डिटेक्टर कैमरा (आरएलवीडी) लगाये गये हैं.
कैमरे में जिस वाहन का नंबर मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन या ट्रैफिक नियम तोड़ने के रूप में आयेगा. उस वाहन के मालिक के पते पर इ-चालान भेजा जायेगा. शहर के प्रमुख चौक-चौराहों पर जेब्रा क्रॉसिंग बनाने और अन्य व्यवस्था को सुधारने के लिए भी सरकार की ओर से 15 लाख रुपये भी आवंटित किये गये हैं.
क्या था सीएम का निर्देश
मुख्यमंत्री ने पुलिस पदाधिकारियों को निर्देश दिया था कि ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करनेवाले से चौक-चौराहे पर गाड़ी रोक कर जुर्माना नहीं वसूला जाये. ऐसी व्यवस्था करें कि वैसे लोगों की गाड़ियों के नंबर के आधार पर उनके घर का पता कर चालान भेजा जाये और जुर्माना वसूला जाये. इसके बाद पुलिस मुख्यालय के अधिकारी और ट्रैफिक एसपी अजीत पीटर डुंगडुंग के प्रयास से यह व्यवस्था की जा रही है.
कैसे काम करेगा पूरा सिस्टम
झारखंड में निबंधित सभी गाड़ियों का नंबर पुलिस कंट्रोल रूम में रिकॉर्ड किया गया है. जब कोई वाहन चालक वाहन रोकने का निर्देश देने के बावजूद जेब्रा क्रॉसिंग पार करेगा, रेड सिग्नल तोड़ आगे निकलेगा.
तब संबंधित व्यक्ति और उसके वाहन का फुटेज कंट्रोल रूम की स्क्रीन पर आ जायेगा. बाइक या अन्य वाहन के नंबर के आधार पर वाहन मालिक का पूरा ब्योरा भी आ जायेगा. इसके बाद जुर्माना वसूलने के लिए इ-चालान जेनरेट होगा. मॉनिटर में वैसे लोगों की तसवीर भी कैद हो जायेगी, जो ट्रिपल राइड, बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट लगाये या फैंसी नंबर प्लेट का प्रयोग कर वाहन चला रहे हैं. वैसे फोटो को सेलेक्ट कर मॉनिटर में क्लिक करना होगा. इस काम के लिए कंट्रोल रूम में अलग से पुलिसकर्मियों की तैनाती भी की जा रही है.
10 से 31 दिसंबर तक ट्रायल, एक जनवरी से लागू होगा नियम
जुर्माना वसूलने के लिए राजधानी के 16 स्थानों पर लगे एएनपीआर और आरएलवीडी कैमरे बिरसा चौक, अरगोड़ा चौक, सहजानंद चौक, रातू रोड चौक, प्रेमसंस चौक, चांदनी चौक, हिनू चौक, एजी मोड़, सुजाता चौक, सर्जना चौक, कचहरी चौक, सिरमटोली चौक, जेल चौक, करमटोली चौक, बूटी मोड़ और लालपुर चौक
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