रांची : स्टेट फायर आर्म्स ब्यूरो बनायें, नष्ट करें जब्त हथियार

Updated at : 04 Dec 2018 9:32 AM (IST)
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रांची : स्टेट फायर आर्म्स ब्यूरो बनायें, नष्ट करें जब्त हथियार

अगली सुनवाई 25 फरवरी को रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस कैलाश प्रसाद देव की अदालत में सोमवार को पुलिस द्वारा जब्त हथियारों के दुरुपयोग से संबंधित मामलें की सुनवाई हुई.अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को केंद्र सरकार के आर्म्स रूल-2016 के तहत स्टेट फायर आर्म्स ब्यूरो का गठन सुनिश्चित करने […]

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अगली सुनवाई 25 फरवरी को
रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस कैलाश प्रसाद देव की अदालत में सोमवार को पुलिस द्वारा जब्त हथियारों के दुरुपयोग से संबंधित मामलें की सुनवाई हुई.अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को केंद्र सरकार के आर्म्स रूल-2016 के तहत स्टेट फायर आर्म्स ब्यूरो का गठन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. यह भी कहा कि यह ब्यूरो कैसे काम करेगा, इस पर शीघ्र निर्णय लिया जाये. जब्त हथियारों की सूची जिलावार तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की जाये. ऐसा प्रयास किया जाये, ताकि जब्त हथियारों को 30 जून 2019 तक नष्ट किया जा सके.
ऐसा करने से जब्त हथियारों के दुरुपयोग की संभावना भी खत्म हो जायेगी. अदालत ने कहा कि देश के कुछ राज्यों में पुलिस ने जो हथियार जब्त किया है, उसे नष्ट भी किया है. जब्त हथियार के फोटोग्राफ्स को केस के ट्रायल के दौरान प्रदर्श के रूप में इस्तेमाल किया जाता है.
झारखंड में भी ऐसा किया जा सकता है. अदालत ने कहा कि स्टेट फायर आर्म्स ब्यूरो की अधिसूचना जारी होने के बाद ब्यूरो कैसे काम करेगा, इस पर दो सप्ताह के अंदर निर्णय लिये जायें. नियमों के तहत मालखाने में रखे गये जब्त हथियारों की जिलावार सूची 30 अप्रैल तक जिलों में तैयार कर ली जाये.
इसे एसएसपी व एसपी सुनिश्चित करें. जिन मामलों में ट्रायल खत्म हो चुका है, वैसे मामलों से संबंधित जब्त हथियारों के निस्तारण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये. सुनवाई के दाैरान गृह सचिव व डीजीपी सशरीर उपस्थित थे.
इससे पूर्व राज्य सरकार की अोर से महाधिवक्ता अजीत कुमार ने पक्ष रखा. उन्होंने सरकार की अोर से स्टेट फायर आर्म्स ब्यूरो का गठन करने के लिए समय देने का आग्रह किया. प्रार्थी की अोर से अधिवक्ता निलेश कुमार उपस्थित थे.
उल्लेखनीय है कि प्रार्थी मो इश्तियाक ने क्रिमिनल अपील याचिका दायर की है. पिछली सुनवाई के दाैरान अदालत ने राज्य सरकार को जब्त हथियारों को नष्ट करने तथा स्टेट फायर आर्म्स ब्यूरो के गठन से संबंधित विस्तृत कार्ययोजना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था.
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