रांची : झाविमो नेता और कार्यकर्ता सहित 20 के खिलाफ आरोप गठित

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 04 Dec 2018 9:29 AM

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रांची : मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी स्वयंभू की अदालत ने रोड जाम करनेवाले झाविमो नेताओं-कार्यकर्ताओं समेत कुल 20 आरोपियों के खिलाफ आरोप गठन कर दिया है. इस मामले की सुनवाई अब 19 फरवरी को होगी. जिनके खिलाफ आरोप तय किया गया है, उसमें आरती कुजूर, विनोद सिंह, मुन्ना बड़ाइक, बंधना उरांव उर्फ कोका, रामपदो महतो, अजीत […]

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रांची : मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी स्वयंभू की अदालत ने रोड जाम करनेवाले झाविमो नेताओं-कार्यकर्ताओं समेत कुल 20 आरोपियों के खिलाफ आरोप गठन कर दिया है. इस मामले की सुनवाई अब 19 फरवरी को होगी.
जिनके खिलाफ आरोप तय किया गया है, उसमें आरती कुजूर, विनोद सिंह, मुन्ना बड़ाइक, बंधना उरांव उर्फ कोका, रामपदो महतो, अजीत महतो, मनोरंजन चौधरी, सुमित, विनय महतो, चेरबो उरांव, जयपाल हजाम, उपेंद्र महतो, महानंद महतो, नूतन पाहन, किरण पाहन, धनेश्वर महतो, शांति देवी, बिछा उरांव शामिल हैं. इन लोगों के खिलाफ 10 फरवरी 2014 को टाटीसिलवे थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है. आरोप है कि नौ फरवरी 2014 को रांची पुरुलिया रोड को इन लोगों ने इलाहाबाद बैंक के पास जाम कर दिया था.
साथ ही सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाया. घटना के दिन सभी आरोपियों ने पालकोट रोड कोलेबिरा थाना क्षेत्र से बरामद गोपी मुंडा के शव के साथ रोड जाम किया था. मामले के एक अन्य आरोपी रामचरण महतो कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ. कोर्ट ने उसकी जमानत खारिज कर दी. साथ ही उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी कर दिया.
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