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चारा घोटाले में सजायाफ्ता पूर्व IAS बेक जूलियस को जमानत

रांची : झारखंड उच्च न्यायालय ने बिहार कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी बेक जूलियस को चारा घोटाले के देवघर कोषागार से अवैध निकासी के मामले में आधी सजा पूरी कर लेने के कारण शुक्रवार को जमानत दे दी. न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की पीठ ने आज बिहार के पूर्व पशुपालन सचिव […]

रांची : झारखंड उच्च न्यायालय ने बिहार कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी बेक जूलियस को चारा घोटाले के देवघर कोषागार से अवैध निकासी के मामले में आधी सजा पूरी कर लेने के कारण शुक्रवार को जमानत दे दी. न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की पीठ ने आज बिहार के पूर्व पशुपालन सचिव बेक जूलियस को इस आधार पर जमानत दे दी कि उन्होंने देवघर कोषागार से 89 लाख, 27 हजार रुपये के गबन के मामले में उन्हें दी गयी साढ़े तीन वर्ष की सजा का आधा हिस्सा जेल में काट लिया है.

विशेष सीबीआई अदालत ने जूलियस को लालू प्रसाद और अन्य 16 लोगों के साथ इस वर्ष सात जनवरी को देवघर कोषागार से गबन के मामले 64 ए/96 में दोषी पाये जाने पर साढ़े तीन वर्ष कैद और दस लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनायी थी. पीठ ने बेक जूलियस के अधिवक्ता के इस तर्क पर कि उन्होंने इस अपराध के लिए तय सजा की आधी अवधि जेल में पूरी कर ली है, आज जूलियस जमानत दे दी. इसी मामले में दोबारा सजायाफ्ता होने पर लालू यादव न्यायिक हिरासत में बंद हैं और रांची के रिम्स अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है.

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