रांची : एनकेपीके ने जमा किये आैर 30 करोड़, माइनिंग चालान के लिए सरकार को निर्देश देने की मांग
Updated at : 29 Nov 2018 9:53 AM (IST)
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हाइकोर्ट. आदेश का अनुपालन नहीं होने पर दायर अवमानना याचिका पर हुई सुनवाई रांची : हाइकोर्ट में बुधवार को आदेश का अनुपालन नहीं होने पर दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस अनिरुद्ध बोस व जस्टिस बीबी मंगलमूर्ति की खंडपीठ ने महाधिवक्ता की दलील को देखते हुए एक दिन की मोहलत प्रदान की. अगली […]
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हाइकोर्ट. आदेश का अनुपालन नहीं होने पर दायर अवमानना याचिका पर हुई सुनवाई
रांची : हाइकोर्ट में बुधवार को आदेश का अनुपालन नहीं होने पर दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस अनिरुद्ध बोस व जस्टिस बीबी मंगलमूर्ति की खंडपीठ ने महाधिवक्ता की दलील को देखते हुए एक दिन की मोहलत प्रदान की. अगली सुनवाई अब 29 नवंबर को होगी़
इससे पूर्व प्रार्थी की अोर से अधिवक्ता ने बताया कि कोर्ट के आदेश के आलोक में एक माह के अंदर 30-30 करोड़ रुपये सहित कुल 60 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया गया है. कोर्ट ने 24 नवंबर तक 60 करोड़ रुपये जमा करने का आदेश दिया था. दो दिन विलंब होने पर सरकार माइनिंग चालान देने में देर नहीं करे, इसके लिए निर्देश देने का आग्रह किया गया. इस पर कोर्ट ने महाधिवक्ता अजीत कुमार से पूछा. महाधिवक्ता ने राज्य सरकार से निर्देश लेकर कोर्ट को अवगत कराने के लिए समय देने का आग्रह किया. खंडपीठ ने उनके आग्रह को स्वीकार कर सुनवाई स्थगित कर दी.
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