पूर्व मंत्री योगेंद्र साव, पत्नी की जमानत हो सकती है रद्द
Author Prabhat khabar digital desk
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नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों का उल्लंघन करने के कारण 2016 के मारपीट मामलों में आरोपी झारखंड के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और उनकी विधायक पत्नी निर्मला देवी की जमानत रद्द करने की गुरुवार को चेतावन�� दी. शीर्ष अदालत ने साव दंपती से सुनवाई की अगली तारीख पर इस बारे में जवाब देने […]
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नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों का उल्लंघन करने के कारण 2016 के मारपीट मामलों में आरोपी झारखंड के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और उनकी विधायक पत्नी निर्मला देवी की जमानत रद्द करने की गुरुवार को चेतावनी दी. शीर्ष अदालत ने साव दंपती से सुनवाई की अगली तारीख पर इस बारे में जवाब देने को कहा है.
न्यायमूर्ति एसए बोबडे की पीठ ने कहा कि साव दंपती को इस मामले में और स्थगन आदेश नहीं दिये जायेंगे. अगली सुनवाई 15 जनवरी को होगी. पीठ ने साव दंपती के वकील से कहा कि अगर यह पाया गया कि आपने जमानत शर्तों का उल्लंघन किया है, तो जमानत रद्द कर देंगे.
अगली तारीख पर इस बिंदु पर दलीलें तैयार करके आइए कि आपकी जमानत क्यों नहीं रद्द कर दी जाए? सुनवाई की शुरुआत में झारखंड सरकार के अधिवक्ता तपेश कुमार सिंह ने कहा कि दोनों आरोपियों ने शीर्ष अदालत द्वारा पिछले साल 15 दिसंबर को अपने आदेश में लगायी जमानत शर्तों का गंभीर रूप से उल्लंघन किया है. कहा, साव के खिलाफ दर्ज 11 मामलों में निचली अदालत ने आरोप तय नहीं किये, क्योंकि वह शीर्ष अदालत के निर्देश के बावजूद अदालत के सामने पेश नहीं हुए. वहीं, निर्मला उन चार मामलों में अदालत के सामने पेश नहीं हुईं, जहां उनके खिलाफ आरोप तय होने थे.
हालांकि साव दंपती के वकील ने जमानत शर्तों का उल्लंघन नहीं किये जाने का दावा किया. सरकार ने अपने आवेदन में कहा था कि दोनों झारखंड में रह रहे हैं और अदालत की कार्यवाही में शामिल नहीं हो रहे हैं.
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