रांची : धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह की हत्या मामले में हाइकोर्ट का आरोपियों को जमानत देने से इनकार

Updated at : 06 Nov 2018 1:09 AM (IST)
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रांची : धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह की हत्या मामले में हाइकोर्ट का आरोपियों को जमानत देने से इनकार

रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस एचसी मिश्र की अदालत में सोमवार को धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह हत्या मामले के आरोपियों की अोर से दायर जमानत याचिकाअों पर सुनवाई हुई. अदालत ने सुनवाई के दाैरान सभी पक्षों को सुनने के बाद जमानत देने से इनकार कर दिया. साथ ही जमानत याचिका खारिज […]

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रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस एचसी मिश्र की अदालत में सोमवार को धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह हत्या मामले के आरोपियों की अोर से दायर जमानत याचिकाअों पर सुनवाई हुई. अदालत ने सुनवाई के दाैरान सभी पक्षों को सुनने के बाद जमानत देने से इनकार कर दिया. साथ ही जमानत याचिका खारिज कर दी. मामले के सूचक की अोर से वरीय अधिवक्ता आरएस मजूमदार ने जमानत का विरोध किया. उन्होंने अदालत को बताया कि तीन आरोपी हत्याकांड में शामिल हैं. हत्या की साजिश रचने में इनकी भूमिका थी.
वहीं प्रार्थियों ने सूचक की दलील का विरोध किया. उनका कहना था कि इस मामले में पुलिस को उनके खिलाफ कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं मिला है. उन्हें मामले में फंसाया गया है. वे मामले के प्राथमिक आरोपी भी नहीं हैं. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी संजय सिंह, रणधीर सिंह उर्फ धनजी सिंह व जैनेंद्र सिंह की अोर से जमानत याचिका दायर की गयी थी. वर्ष 2017 से प्रार्थी न्यायिक हिरासत में बंद हैं. नीरज सिंह की हत्या 21 मार्च 2017 को हुई थी.
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