रांची : प्रदूषण जांच केंद्र नहीं होने पर रद्द हो जायेगा पेट्रोल पंपों का लाइसेंस
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :03 Nov 2018 1:33 AM (IST)
विज्ञापन

रांची : पेट्रोल पंपों पर प्रदूषण जांच केंद्र नहीं होने की शिकायत जिला प्रशासन को मिली है. इसे गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने सख्त हिदायत दी है कि शहर के जिन पेट्रोल पंपों पर प्रदूषण जांच केंद्र नहीं होगा, उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जायेगा. इस संबंध में जिला परिवहन पदाधिकारी (डीटीओ) संजीव कुमार […]
विज्ञापन
रांची : पेट्रोल पंपों पर प्रदूषण जांच केंद्र नहीं होने की शिकायत जिला प्रशासन को मिली है. इसे गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने सख्त हिदायत दी है कि शहर के जिन पेट्रोल पंपों पर प्रदूषण जांच केंद्र नहीं होगा, उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जायेगा. इस संबंध में जिला परिवहन पदाधिकारी (डीटीओ) संजीव कुमार ने आदेश जारी कर दिया है.
डीटीओ द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए सभी पेट्रोल पंप पर प्रदूषण जांच केंद्र को अनिवार्य बताया है. उनका कहना है कि इसके लिए सभी तेल कंपनियों व पंप संचालकों को एक माह का समय दिया गया है. इस अवधि में जांच केंद्र नहीं पाया जाता है, तो उनके खिलाफ कोर्ट के आवमानना का मामला दर्ज करने के साथ पंप के लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी. उन्होंने बताया कि इस संबंध में आमसूचना भी जारी की गयी है.
रांची जिले में कुछ ही पेट्रोल पंपों पर जांच केंद्र
डीटीओ ने बताया कि पूर्व में राज्य के सभी तेल कंपनियों के क्षेत्रीय प्रबंधकों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए पेट्रोल पंपों पर अनिवार्य रूप से जांच केंद्र खोलने का आदेश दिया गया था. कई बार निर्देश दिये जाने के बाद रांची जिले के कुछ ही पंपों पर जांच केंद्र खोले गये हैं.
सख्त आदेश
- रांची के कई पेट्रोल पंपों में अब तक नहीं खुले जांच केंद्र, डीटीओ ने जारी किया आदेश
- सभी तेल कंपनियों और पंप संचालकों को एक माह के भीतर खोलना होगा जांच केंद्र
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Tags
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन




