रांची : ई-निबंधन से सर्विस प्रोवाइडर को हटाने पर जवाब दे सरकार
Updated at : 02 Nov 2018 9:15 AM (IST)
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रांची : हाइकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में गुरुवार को राज्य के रजिस्ट्री कार्यालयों में ई-निबंधन कार्य में सहयोग कर रहे सर्विस प्रोवाइडर को हटाने के मामले में सुनवाई हुई. अदालत ने सरकार को जवाब दायर करने का निर्देश दिया. प्रार्थी को अंतरिम राहत नहीं दी. अगली सुनवाई 20 नवंबर को होगी. अदालत […]
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रांची : हाइकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में गुरुवार को राज्य के रजिस्ट्री कार्यालयों में ई-निबंधन कार्य में सहयोग कर रहे सर्विस प्रोवाइडर को हटाने के मामले में सुनवाई हुई. अदालत ने सरकार को जवाब दायर करने का निर्देश दिया. प्रार्थी को अंतरिम राहत नहीं दी. अगली सुनवाई 20 नवंबर को होगी. अदालत ने सरकार से कहा कि इस बीच यदि प्रार्थी जब बकाया वॉल्यूम साैंप देता है, तो उसे अपने संसाधन वापस ले जाने से नहीं रोका जाये.
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