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रांची : बालू घाटों के लिए 11 सदस्यीय कमेटी बनी

Updated at : 26 Oct 2018 9:19 AM (IST)
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रांची : बालू घाटों के लिए 11 सदस्यीय कमेटी बनी

जिला खनन कार्यालय ने पांच बालू घाटों की सूची जारी की रांची : जिला खनन कार्यालय ने रांची जिला के पांच बालूघाटों की सूची जारी कर दी है. ये सभी बालूघाट कैटेगरी-1 के हैं. सभी घाटों की निगरानी के लिए 11 सदस्यीय कमेटी बनायी गयी है. कैटेगरी-1 के तहत जिन पांच बालूघाटों को शामिल किया […]

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जिला खनन कार्यालय ने पांच बालू घाटों की सूची जारी की
रांची : जिला खनन कार्यालय ने रांची जिला के पांच बालूघाटों की सूची जारी कर दी है. ये सभी बालूघाट कैटेगरी-1 के हैं. सभी घाटों की निगरानी के लिए 11 सदस्यीय कमेटी बनायी गयी है. कैटेगरी-1 के तहत जिन पांच बालूघाटों को शामिल किया गया है, उनमें दो कांके, दो लापुंग व एक चान्हो अंचल क्षेत्र के बालूघाट हैं.
आदेश के अनुसार कांके अंचल के जुमार नदी तट स्थित होचर व कटमकुली पंचायत बालूघाट, लापुुंग अंचल के कारो नदी व बाला नदी घाट स्थित ककरिया पंचायत तथा चान्हो के कोयल नदी के पेडा़ईडीह पंचायत के बालूघाटों से बालू की निकासी समिति के निर्णय के बाद ही होगी. जिला खनन पदाधिकारी रवि कुमार सिंह ने बताया कि कैटेगरी-1 के बालूघाटों से बालू के निकासी के लिए प्रखंड स्तर पर तीन व पंचायत स्तर पर 8 सदस्यों वाली कमेटी गठित की गयी है.
कैटेगरी-1 के बालू घाट : झारखंड राज्य बालू खनन नीति 2017 के अनुसार बालू घाटों को दो कैटेगरी में बांटा गया है. कैटेगरी-1 के बालू घाटों की नीलामी नहीं होती है. इसमें से स्थानीय स्तर पर गठित समिति के निर्णय के बाद ही बालू का उठाव होता है. ऐसे घाटों से उठाये गये बालू का व्यवसायीकरण अथवा भंडारण नहीं किया जा सकता है.
बालू उठाव के लिए किसी मशीन का उपयोग नहीं किया जा सकता है और बालू ढुलाई के लिए छोटे वाहन अथवा ट्रैक्टर का ही इस्तेमाल किया जा सकता है.
कौन-कौन हैं कमेटी सदस्य : कैटेगरी-1 के बालू घाटों से बालू के निकासी के लिए गठित कमेटी में प्रखंड स्तर पर अंचलाधिकारी, प्रखंड राज पदाधिकारी व अंचल निरीक्षण शामिल किये गये हैं. वहीं, पंचायत स्तर पर गठित कमेटी में संबंधित पंचायत के मुखिया,उप मुखिया, पंचायत सचिव व संबंधित पंचायत के पांच अन्य सदस्य शामिल होंगे.
100 रुपये प्रति घनफीट की दर से मिलगा बालू : कैटेगरी-1 के बालू घाट से बालू उठाव के लिए 100 रुपये प्रति घन फीट की दर का निर्धारण किया गया है. यह राशि ग्राम पंचायत या स्थानीय स्वायत्त द्वारा लिया जायेगा. बालू घाटों से एकत्रित राशि का उपयोग अंकेक्षण आदि पर झारखंड राज्य बालू खनन नीति 2017 के अनुसार खर्च किया जायेगा.
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