रांची : प्रथम किस्त के 40 करोड़ जमा करने पर परिवहन चालान दे सरकार : हाइकोर्ट

Updated at : 02 Oct 2018 4:52 AM (IST)
विज्ञापन
रांची : प्रथम किस्त के 40 करोड़ जमा करने पर परिवहन चालान दे सरकार : हाइकोर्ट

शाह ब्रदर्स को 250 करोड़ रुपये जमा करने का आदेश मामला माइनिंग चालान निर्गत करने का रांची : झारखंड हाइकोर्ट में सोमवार को शाह ब्रदर्स की अोर से दायर अपील याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस अनिरुद्ध बोस व जस्टिस डीएन पटेल की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए प्रार्थी शाह ब्रदर्स को बकाया 250 करोड़ […]

विज्ञापन
शाह ब्रदर्स को 250 करोड़ रुपये जमा करने का आदेश
मामला माइनिंग चालान निर्गत करने का
रांची : झारखंड हाइकोर्ट में सोमवार को शाह ब्रदर्स की अोर से दायर अपील याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस अनिरुद्ध बोस व जस्टिस डीएन पटेल की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए प्रार्थी शाह ब्रदर्स को बकाया 250 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया. खंडपीठ ने कहा कि प्रथम किस्त के तहत 40 करोड़ रुपये जमा किया जाये.
खंडपीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि प्रथम किस्त की राशि जमा करने के 36 घंटे के अंदर प्रार्थी को परिवहन चालान निर्गत किया जाये. खंडपीठ ने राज्य सरकार व प्रार्थी का पक्ष सुनने के बाद उक्त कंपनी को सात दिनों के अंदर प्रथम किस्त के 40 करोड़ रुपये सरकार के पास जमा करने का निर्देश दिया.
खंडपीठ ने कंपनी को किस्तों में राशि जमा करने की छूट प्रदान की. प्रथम किस्त के रूप में सात दिनों में 40 करोड़ रुपये, दूसरी किस्त के रूप में एक माह में 40 करोड़ की राशि जमा करने को कहा. शेष राशि 10-10 करोड़ रुपये के हिसाब से प्रतिमाह जमा करने को कहा. इसके बाद मामले की सुनवाई मार्च 2019 तक के लिए स्थगित कर दी.
विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola