रांची : साक्ष्य नहीं मिलने पर नवीन जायसवाल सहित चार बरी
Author Prabhat khabar digital desk
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रांची : ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट धर्मेंद्र कुमार की अदालत ने आचार संहिता उल्लंघन मामले में हटिया विधायक नवीन जायसवाल सहित चार लोगों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. बरी होनेवाले अन्य दो लोगों में नवीन जायसवाल के चुनावी एजेंट मनीष जालान, कांग्रेसी नेता सुनील सहाय अौर अनादि ब्रह्म शामिल हैं. सभी पर हटिया उपचुनाव […]
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रांची : ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट धर्मेंद्र कुमार की अदालत ने आचार संहिता उल्लंघन मामले में हटिया विधायक नवीन जायसवाल सहित चार लोगों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. बरी होनेवाले अन्य दो लोगों में नवीन जायसवाल के चुनावी एजेंट मनीष जालान, कांग्रेसी नेता सुनील सहाय अौर अनादि ब्रह्म शामिल हैं. सभी पर हटिया उपचुनाव चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता उल्लंघन, निषेधाज्ञा का उल्लंघन आदि का आरोप था.
इनके खिलाफ नौ जून 2012 को जगन्नाथपुर थाना में कांड संख्या 178/ 12 के तहत तत्कालीन प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. आरोप था कि हटिया उपचुनाव को लेकर 9 जून 2012 को पद यात्रा के लिए अनुमंडल पदाधिकारी से अनुमति मांगी गयी. इस दौरान पदयात्रा निर्धारित समय से अधिक देर तक चलती रही. इसके बाद थाना में मामला दर्ज किया गया था.
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