पूर्व मुख्यमंत्रियों ने सरकारी बंगले खाली कर दिये
Updated at : 08 Sep 2018 3:48 AM (IST)
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सरकार ने हाइकोर्ट को दी जानकारी हाइकोर्ट में जनहित याचिका निष्पादित रांची : हाइकोर्ट में शुक्रवार को राज्य के पूर्व मुख्यमंत्रियों को आवंटित सरकारी बंगला खाली करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस अनिरुद्ध बोस व जस्टिस डीएन पटेल की खंडपीठ ने सुनवाई के दाैरान राज्य सरकार के जवाब को देखते […]
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सरकार ने हाइकोर्ट को दी जानकारी
हाइकोर्ट में जनहित याचिका निष्पादित
रांची : हाइकोर्ट में शुक्रवार को राज्य के पूर्व मुख्यमंत्रियों को आवंटित सरकारी बंगला खाली करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस अनिरुद्ध बोस व जस्टिस डीएन पटेल की खंडपीठ ने सुनवाई के दाैरान राज्य सरकार के जवाब को देखते हुए याचिका निष्पादित कर दिया. इससे पूर्व राज्य सरकार की अोर से खंडपीठ को बताया गया कि पूर्व मुख्यमंत्रियों ने आवंटित सरकारी बंगला खाली कर दिया है. वर्तमान में जो सरकारी बंगले में रह रहे हैं, वे पूर्व मुख्यमंत्री की हैसियत से नहीं रह रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पूरी तरह से अनुपालन कर दिया गया है.
उल्लेखनीय है कि प्रार्थी दीवान इंद्रनील सिन्हा ने जनहित याचिका दायर कर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन कराने की मांग की थी. उत्तर प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्रियों द्वारा कब्जा किये गये सरकारी बंगले को खाली कराने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गयी थी. सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों से सरकारी बंगला खाली कराने का आदेश दिया था. उस आदेश के आलोक में झारखंड में भी कार्रवाई की गयी.
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