रांची : चेक बाउंस का अभियुक्त बैंक को देगा 8.80 करोड़ रुपये
Author Prabhat khabar digital desk
Updated:
विज्ञापन

रांची : ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट मनीष कुमार सिंह की अदालत ने चेक बाउंस से संबंधित मामले में फैसला सुनाते हुए मेसर्स उर्मिला कंस्ट्रक्शन की प्रोपराइटर नीलम चौबे (अभियुक्त) को 15 माह के साधारण कारावास की सजा सुनायी. अदालत ने अभियुक्त को आदेश दिया है कि वह पंजाब नेशनल बैंक को आठ करोड़ अस्सी लाख रुपये का […]
विज्ञापन
रांची : ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट मनीष कुमार सिंह की अदालत ने चेक बाउंस से संबंधित मामले में फैसला सुनाते हुए मेसर्स उर्मिला कंस्ट्रक्शन की प्रोपराइटर नीलम चौबे (अभियुक्त) को 15 माह के साधारण कारावास की सजा सुनायी.
अदालत ने अभियुक्त को आदेश दिया है कि वह पंजाब नेशनल बैंक को आठ करोड़ अस्सी लाख रुपये का मुआवजा दे. मुआवजा नहीं देने की स्थिति में तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. पंजाब नेशनल बैंक की अोर से अधिवक्ता केपी शर्मा ने बताया कि अभियुक्त ने पंजाब नेशनल बैंक से 10 करोड़ 70 लाख रुपये का ऋण लिया था.
इसके पार्ट पेमेंट के रूप में बैंक को आठ करोड़ रुपये का चेक दिया गया था. यह चेक 29/3/2017 को दिया गया था. 12/4/17 को यह चेक बाउंस कर गया. इसके बाद पंजाब नेशनल बैंक की अोर से 18/5/2017 को मामले में अदालत में शिकायतवाद संख्या 2036/2017 दायर किया गया. अभियुक्त को एनआइ एक्ट की धारा 138 के तहत दोषी पाया गया था. इस मामले का निष्पादन भी स्पीडी ट्रायल के तहत किया गया.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन










