Advertisement
प्रोजेक्ट हाइस्कूलों के शिक्षकों कर्मियों की सेवा नियमित हो : झारखंड हाइकोर्ट
झारखंड हाइकोर्ट ने सरकार को दो माह की दी मोहलत रांची : झारखंड हाइकोर्ट ने प्रोजेक्ट हाइस्कूलों में कार्यरत शिक्षकों और गैर शैक्षणिक कर्मियों की सेवा नियमित करने का आदेश दिया है. सोमवार को जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत ने सरकार को दो माह में इन शिक्षकों और कर्मचारियों की सेवा नियमित करने का […]
झारखंड हाइकोर्ट ने सरकार को दो माह की दी मोहलत
रांची : झारखंड हाइकोर्ट ने प्रोजेक्ट हाइस्कूलों में कार्यरत शिक्षकों और गैर शैक्षणिक कर्मियों की सेवा नियमित करने का आदेश दिया है. सोमवार को जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत ने सरकार को दो माह में इन शिक्षकों और कर्मचारियों की सेवा नियमित करने का आदेश दिया. इनके लिए एक न्यूनतम योग्यता निर्धारित करने को कहा. सेवा नियमित करने के बाद सरकार को वैसे शिक्षकों को प्रशिक्षित करने का भी निर्देश दिया, जो शिक्षक प्रशिक्षित नहीं है. 226 शिक्षकों की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया.
30 साल में भी सेवा नहीं हुई है संपुष्ट : याचिका में कहा गया था कि राज्य में वर्ष 1981 से सरकार ने एक योजना शुरू की थी. इसी के तहत प्रोजेक्ट स्कूल खोले गये थे.
लेकिन 30 साल से काम करने के बावजूद उनकी सेवा संपुष्ट नहीं की गयी है. इन्हें नियमित वेतन भी नहीं मिल रहा है. सरकार से कई बार सेवा संपुष्ट करने की मांग की गयी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है. प्रार्थियों के अधिवक्ता सौरभ शेखर ने अदालत को बताया कि कुछ शिक्षक इस मामले में सुप्रीम कोर्ट भी गये थे. सुप्रीम कोर्ट ने भी सेवा नियमित करने का आदेश दिया है.
हाइकोर्ट ने कहा : सरकार न्यूनतम योग्यता निर्धारित करे
सेवा नियमित करने के बाद शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाये
वैधता की जांच को लेकर बनी कमेटी
पिछली सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से बताया गया था कि वर्ष 2016 में प्रोजेक्ट स्कूल के शिक्षकों और शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की वैधता की जांच के लिए कमेटी बनायी गयी थी. कमेटी ने रिपोर्ट तैयार कर ली है. रिपोर्ट वित्त, विधि और कार्मिक विभाग के पास भेजी जायेगी. मंजूरी के बाद इसे कैबिनेट में रखा जायेगा. कैबिनेट से स्वीकृति मिलने के बाद वैध लोगों की सेवा नियमित करते हुए वेतन का भुगतान किया जायेगा.
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
Advertisement