चारा घोटाला : आरोपी बनाने को चुनौती देनेवाली याचिका पर सुनवाई जारी

Updated at : 01 Sep 2018 4:12 AM (IST)
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चारा घोटाला : आरोपी बनाने को चुनौती देनेवाली याचिका पर सुनवाई जारी

रांची : चारा घोटाला मामले में धारा 319 के तहत आरोपी बनाने संबंधी सीबीआइ अदालत के आदेश को चुनौती देनेवाली याचिका पर जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में सुनवाई हुई. प्रार्थी सुखदेव सिंह की ओर से पक्ष रखा गया. हालांकि बहस अधूरी रही. मामले की अगली सुनवाई 7 सितंबर को होगी. इससे पूर्व एक […]

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रांची : चारा घोटाला मामले में धारा 319 के तहत आरोपी बनाने संबंधी सीबीआइ अदालत के आदेश को चुनौती देनेवाली याचिका पर जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में सुनवाई हुई. प्रार्थी सुखदेव सिंह की ओर से पक्ष रखा गया. हालांकि बहस अधूरी रही. मामले की अगली सुनवाई 7 सितंबर को होगी. इससे पूर्व एक अन्य प्रार्थी बिहार के पूर्व डीजीपी डीपी ओझा की ओर से पक्ष रखा गया. वहीं सीबीआइ की ओर से अधिवक्ता राजीव नंद प्रसाद ने पक्ष रखा. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी झारखंड के अपर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह व बिहार के पूर्व डीजीपी डीपी ओझा की ओर से क्रिमिनल याचिका दायर की गयी है. याचिका में चारा घोटाला मामले में आरोपी बनाने को चुनौती दी गयी है. सीबीआइ की विशेष अदालत के आदेश को निरस्त करने की मांग की गयी है.

माडा क्षेत्र में एक % बाजार शुल्क लगाने को चुनाैती देनेवाली याचिका पर सुनवाई
रांची. हाइकोर्ट में मिनरल एरिया डेवलपमेंट ऑथोरिटी( माडा) के अंदर एक प्रतिशत बाजार शुल्क लगाने को चुनाैती देनेवाली याचिका पर सुनवाई हुई. अगली सुनवाई दो नवंबर को होगी. प्रार्थियों की अोर से बताया गया कि माडा ने अपने क्षेत्र में कार्य करनेवाली कंपनियों को एक % बाजार शुल्क जमा करने के लिए नोटिस दिया है. जबकि माडा बाजार शुल्क नहीं वसूल सकता है. शुल्क लगाने का अधिकार राज्य सरकार को है. बीएसएल की अोर से बताया गया कि माडा अपने क्षेत्र के विकास के नाम पर शुल्क वसूलता है. बीएसएल क्षेत्र में माडा विकास का कार्य नहीं करता है. बीएसएल प्रबंधन ही कार्य करता है. माडा द्वारा एक प्रतिशत शुल्क वसूलने का कोई आैचित्य नहीं है. माडा के नोटिस के खिलाफ 55 कंपनियों ने याचिका दायर कर मार्केट शुल्क वसूलने को चुनाैती दी है.
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