रांची : एचइसी की भूमि पर नगर निगम कैसे वसूल रहा है होल्डिंग टैक्स
Updated at : 31 Aug 2018 7:02 AM (IST)
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होल्डिंग टैक्स मामले में हाइकोर्ट ने एचइसी प्रबंधन से मांगा जवाब रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत में गुरुवार को एचइसी की जमीन पर रहनेवालों से रांची नगर निगम द्वारा होल्डिंग टैक्स वसूल करने को चुनौती देनेवाली याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए एचइसी प्रबंधन को […]
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होल्डिंग टैक्स मामले में हाइकोर्ट ने एचइसी प्रबंधन से मांगा जवाब
रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत में गुरुवार को एचइसी की जमीन पर रहनेवालों से रांची नगर निगम द्वारा होल्डिंग टैक्स वसूल करने को चुनौती देनेवाली याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए एचइसी प्रबंधन को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया.
पूछा कि एचइसी की जमीन पर नगर निगम कैसे होल्डिंग टैक्स वसूल रहा है. शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. मामले की सुनवाई दो सप्ताह के लिए स्थगित कर दी गयी.
पूर्व में रांची नगर निगम द्वारा शपथ पत्र दायर कर दिया गया है. इसमें कहा गया है कि एचइसी ने 7.2.2017 को पत्र लिख कर टैक्स वसूलने की छूट दी है. इससे पूर्व प्रार्थियों की अोर से अधिवक्ता अभय कुमार मिश्र ने अदालत को बताया कि वह एचइसी के क्वार्टर में रहते हैं. लीजधारी हैं. किरायेदार हैं.
एचइसी लीज रेंट लेता है. एचइसी को अलग से पानी का टैक्स देते हैं, तो नगर निगम होल्डिंग टैक्स क्यों मांग रहा है. पूर्व में कोर्ट के आदेश के आलोक में एचइसी व रांची नगर निगम के बीच जुलाई 1991 में एग्रीमेंट हुआ था. एग्रीमेंट में कहा गया है कि जो भी टैक्स होगा, वह टैक्स एचइसी, नगर निगम को भुगतान करेगा.
एचइसी के अंदर नगर निगम किसी प्रकार की बंदोबस्ती नहीं करेगा. नगर निगम की अोर से अधिवक्ता प्रशांत कुमार सिंह ने पक्ष रखा. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी पार्षद वेद प्रकाश सिंह व कैलाश यादव ने रिट याचिका दायर कर एचइसी क्षेत्र में रांची नगर निगम द्वारा होल्डिंग टैक्स वसूलने को चुनाैती दी है.
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