रांची : जुर्माना राशि एक लाख में से 50 हजार प्रार्थी को, 50 हजार केरल राहत कोष में जमा करें
Updated at : 31 Aug 2018 12:44 AM (IST)
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चीफ जस्टिस की खंडपीठ ने सुनाया फैसला एकल पीठ का आदेश बरकरार, अपील याचिका निष्पादित रांची : झारखंड हाइकोर्ट में गुरुवार को एकल पीठ के आदेश को चुनौती देनेवाली अपील याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस अनिरुद्ध बोस व जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए जुर्माना राशि के एक […]
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चीफ जस्टिस की खंडपीठ ने सुनाया फैसला
एकल पीठ का आदेश बरकरार, अपील याचिका निष्पादित
रांची : झारखंड हाइकोर्ट में गुरुवार को एकल पीठ के आदेश को चुनौती देनेवाली अपील याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस अनिरुद्ध बोस व जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए जुर्माना राशि के एक लाख रुपये में से 50 हजार प्रार्थी को भुगतान करने तथा शेष 50 हजार रुपये केरल राहत कोष में जमा करने का आदेश दिया. खंडपीठ ने सभी पक्षों को सुनने के बाद एकल पीठ का आदेश बरकरार रखा. साथ ही अपील याचिका को निष्पादित कर दिया.
प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता प्रशांत विद्यार्थी ने पक्ष रखा. प्रार्थी ने भी जुर्माने की राशि में से केरल राहत कोष में राशि जमा करने पर अपनी सहमति दी. मौके पर अधिवक्ता समीर साैरभ, अधिवक्ता अमित कुमार दास सहित अन्य अधिवक्ता उपस्थित थे. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी कोल माइंस प्रोविडेंट फंड (सीएमपीएफ) की अोर से अपील याचिका दायर की गयी थी. प्रार्थी ने एकल पीठ के आदेश को चुनौती दी थी.
एकल पीठ ने प्रार्थी विनय कुमार सहाय को पीएफ की राशि का भुगतान करने का आदेश दिया था. साथ ही सीएमपीएफ पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था. ज्ञात हो कि कोर्ट के आदेश पर जुर्माने की राशि सीएमपीएफ की ओर से रजिस्ट्रार जनरल के पास जमा कर दी गयी थी.
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