रांची : विधायक निर्मला देवी ने थाने में नहीं दर्ज कराया बयान

Updated at : 12 Aug 2018 9:15 AM (IST)
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रांची : विधायक निर्मला देवी ने थाने में नहीं दर्ज कराया बयान

रांची : राज्यसभा चुनाव 2016 गड़बड़ी मामले में रांची के जगन्नाथपुर थाने में कांड संख्या 154/18 दर्ज किया गया था. इस मामले में विधायक निर्मला देवी, इनके पति पूर्व मंत्री योगेंद्र साव के अलावा मंटू सोनी को थाना प्रभारी सह अनुसंधानकर्ता ने नोटिस दिया था. कहा था कि वे लोग तीन दिनों के अंदर थाने […]

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रांची : राज्यसभा चुनाव 2016 गड़बड़ी मामले में रांची के जगन्नाथपुर थाने में कांड संख्या 154/18 दर्ज किया गया था. इस मामले में विधायक निर्मला देवी, इनके पति पूर्व मंत्री योगेंद्र साव के अलावा मंटू सोनी को थाना प्रभारी सह अनुसंधानकर्ता ने नोटिस दिया था.
कहा था कि वे लोग तीन दिनों के अंदर थाने आकर अपना बयान दर्ज करायें. ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके. लेकिन इस मामले में तीनों में से किसी ने भी अब तक अपना बयान दर्ज नहीं कराया है. हालांकि इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री सह झाविमो सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी ने अपना बयान थाने में दर्ज करा दिया है. थाने द्वारा नोटिस 15 जुलाई 2018 को जारी किया गया था.
उल्लेखनीय है कि मामले में एडीजी स्पेशल ब्रांच अनुराग गुप्ता सहित अन्य के खिलाफ चुनाव आयोग ने जून 2017 में भारतीय दंड विधान की धारा 171 बी और 171 सी के तहत कार्रवाई करने का आदेश दिया था.
गुप्ता पर आरोप है कि उन्होंने 2016 के राज्यसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने के लिए कांग्रेस की विधायक निर्मला देवी को पैसे का लालच दिया. साथ ही उन्हें धमकी भी दी. राज्यसभा चुनाव के बाद बाबूलाल मरांडी ने प्रेस कांफ्रेंस के दौरान इससे संबंधित ऑडियो व वीडियो सीडी जारी की थी. उन्होंने इसकी शिकायत चुनाव आयोग से भी की थी. जांच में मामला सही पाये जाने के बाद चुनाव आयोग ने प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया था.
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