रांची : 42 दारोगा को हटाये जाने के मामले में राज्य सरकार ने लिया समय, अगली सुनवाई 31 अगस्त को होगी
Updated at : 03 Aug 2018 5:31 AM (IST)
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रांची : झारखंड हाइकोर्ट में गुरुवार को 42 दारोगा को हटाये जाने के मामले में एकल पीठ द्वारा पारित आदेश को चुनाैती देनेवाली अपील याचिकाअों पर सुनवाई हुई. एक्टिंग चीफ जस्टिस डीएन पटेल व जस्टिस अमिताभ कुमार गुप्ता की खंडपीठ में सुनवाई के दाैरान राज्य सरकार की अोर से समय देने का आग्रह किया गया. […]
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रांची : झारखंड हाइकोर्ट में गुरुवार को 42 दारोगा को हटाये जाने के मामले में एकल पीठ द्वारा पारित आदेश को चुनाैती देनेवाली अपील याचिकाअों पर सुनवाई हुई. एक्टिंग चीफ जस्टिस डीएन पटेल व जस्टिस अमिताभ कुमार गुप्ता की खंडपीठ में सुनवाई के दाैरान राज्य सरकार की अोर से समय देने का आग्रह किया गया. खंडपीठ ने सरकार के आग्रह को स्वीकार करते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 31 अगस्त की तिथि निर्धारित की. उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने अपील याचिकाएं दायर कर एकल पीठ के आदेश को चुनाैती दी है.
एकल पीठ ने अपने फैसले में हटाये गये 42 दारोगा को भविष्य की वैकेंसी में बहाल करने को कहा था. कोर्ट के आदेश पर दारोगा बहाली में सरकार ने पूर्व की सूची को संशोधित करते हुए नया मेरिट लिस्ट जारी किया था. इस कारण पूर्व में नियुक्त 42 दारोगा का नाम संशोधित सूची में शामिल नहीं हो सका. 42 नये अभ्यर्थी संशोधित सूची में शामिल किये गये. पूर्व में नियुक्त दारोगा को पद से हटाते हुए संशोधित सूची के आधार पर 42 दारोगा नियुक्त किये गये. बाद में हटाये गये दारोगाअों ने हाइकोर्ट में याचिका दायर की थी.
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