निजी स्कूलों में अब अभिभावकों की सहमति से तय होगी फीस
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 23 Jul 2018 8:55 AM
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दस फीसदी से अधिक बढ़ोतरी के लिए जिला कमेटी को भेजना होगा प्रस्ताव रांची : राज्य के निजी स्कूलों में शुल्क बढ़ोतरी के लिए अब अभिभावकों की सहमति आवश्यक होगी. शुल्क बढ़ोतरी के लिए विद्यालय स्तर पर कमेटी का गठन किया जायेगा. कमेटी में विद्यालय में पढ़नेवाले बच्चों के अभिभावक के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे. […]
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दस फीसदी से अधिक बढ़ोतरी के लिए जिला कमेटी को भेजना होगा प्रस्ताव
रांची : राज्य के निजी स्कूलों में शुल्क बढ़ोतरी के लिए अब अभिभावकों की सहमति आवश्यक होगी. शुल्क बढ़ोतरी के लिए विद्यालय स्तर पर कमेटी का गठन किया जायेगा. कमेटी में विद्यालय में पढ़नेवाले बच्चों के अभिभावक के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे.
समिति को मौजूदा फीस में सिर्फ 10 फीसदी तक ही वृद्धि का अधिकार होगा. इससे अधिक की वृद्धि पर उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला समिति अंतिम फैसला करेगी. अगर स्कूल जिला समिति की ओर से निर्धारित फीस से अधिक लेते हैं, तो उन पर कार्रवाई होगी. निर्धारित फीस से अधिक लेने पर पहली बार स्कूल पर 2.5 लाख तक का अर्थ दंड लगेगा.
दूसरी बार ऐसा करने पर अर्थ दंड के अलावा स्कूल की मान्यता रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी. जिला स्तरीय समिति के फैसले से असंतुष्ट होने पर स्कूल प्रबंधन राज्य शिक्षा न्यायाधिकरण में अपील कर सकेगा. शुल्क निर्धारण में विद्यालय में छात्र-छात्राओं की संख्या, पुस्तकालय, प्रयोगशाला का स्तर, पेयजल, शौचालय, भवन की स्थिति, कंप्यूटर शिक्षा, शिक्षक एनसीटीइ के मापदंड के अनुरूप योग्यता रखते हैं कि नहीं, शिक्षकों व कर्मचारियों के मिलने वाला वेतन, पठन-पाठन पर किया जाने वाला खर्च, स्कूलों द्वारा लिये जाने वाले शुल्क व दी जाने वाली
सुविधा को ध्यान में रखा जायेगा. झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण संशोधन विधेयक को विधानसभा से शनिवार को स्वीकृति मिल गयी.
प्राचार्य होंगे समिति के सदस्य सचिव : स्कूलों में बननेवाली फीस निर्धारण समिति में अध्यक्ष सहित नौ सदस्य होंगे. स्कूल प्रबंधन की ओर से मनोनीत व्यक्ति समिति का अध्यक्ष होगा. स्कूल के प्राचार्य समिति के सदस्य सचिव होंगे.
तीन शिक्षकों को समिति के सदस्य के रूप में मनोनीत किया जायेगा. शिक्षक संघ की ओर से नामित चार अभिभावक भी समिति के सदस्य होंगे. समिति का कार्यकाल तीन शैक्षणिक सत्र के लिए होगा. तीन शैक्षणिक सत्र के बाद ही नयी समिति का गठन किया जा सकेगा. जिला स्तर पर उपायुक्त की अध्यक्षता में कमेटी गठित की जायेगी.
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