रांची : माहेश्वरी परिवार की आकस्मिक मौत पर हुई शोकसभा

Updated at : 21 Jul 2018 8:58 AM (IST)
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रांची : माहेश्वरी परिवार की आकस्मिक मौत पर हुई शोकसभा

झारखंड हाइकोर्ट से डॉ जगन्नाथ मिश्र को राहत, नियमित जमानत मिली कैंसर की गंभीर बीमारी से लड़ रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री,मेडिकल रिपोर्ट को देखते हुए हाइकोर्ट ने जमानत कंफर्म किया रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में शुक्रवार को चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ जगन्नाथ […]

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झारखंड हाइकोर्ट से डॉ जगन्नाथ मिश्र को राहत, नियमित जमानत मिली
कैंसर की गंभीर बीमारी से लड़ रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री,मेडिकल रिपोर्ट को देखते हुए हाइकोर्ट ने जमानत कंफर्म किया
रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में शुक्रवार को चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ जगन्नाथ मिश्र की अोर से दायर याचिका पर सुनवाई हुई.
अदालत ने मेडिकल कंडीशन व मेदांता हॉस्पिटल की रिपोर्ट को देखते हुए प्रार्थी को नियमित जमानत की सुविधा प्रदान कर दी. उनके आैपबंधिक जमानत को कंफर्म कर दिया. पिछले कई माह से प्रार्थी आैपबंधिक जमानत पर मेदांता में इलाजरत हैं. वे कैंसर की बीमारी से पीड़ित हैं. इससे पूर्व प्रार्थी की अोर से नियमित जमानत देने का आग्रह करते हुए अदालत को बताया गया कि वे कैंसर की गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं. उनकी कीमोथेरेपी चल रही है. मेदांता हॉस्पिटल की मेडिकल रिपोर्ट में कहा गया है कि डॉ मिश्र का ठीक होना मुश्किल प्रतीत हो रहा है.
रिकवरी होने की गुंजाइश कम है. सीबीआइ की अोर से अधिवक्ता राजीव सिन्हा ने पक्ष रखा. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी डॉ जगन्नाथ मिश्र की अोर से सीबीआइ के विशेष अदालत के फैसले को चुनाैती देते हुए अपील याचिका दायर की गयी है. साथ ही जमानत का भी आग्रह किया गया था. सीबीआइ की विशेष अदालत ने आरसी-68ए/96 में दोषी पाने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री डॉ मिश्र को चार साल की सजा सुनायी थी.
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