रांची : नाबालिग के अपहरण के दोषी को 10 साल की सुनायी गयी सजा
Updated at : 30 Jun 2018 1:41 AM (IST)
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रांची : एजेसी दिवाकर पांडे की अदालत ने नाबालिग के अपहरण मामले में दोषी करार देते हुए अभियुक्त निशांत कुमार उर्फ अमित कुमार को 10 साल जेल की सजा सुनायी है. अभियुक्त पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर उसे 16 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. निशांत […]
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रांची : एजेसी दिवाकर पांडे की अदालत ने नाबालिग के अपहरण मामले में दोषी करार देते हुए अभियुक्त निशांत कुमार उर्फ अमित कुमार को 10 साल जेल की सजा सुनायी है. अभियुक्त पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.
जुर्माना नहीं देने पर उसे 16 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. निशांत के खिलाफ सदर थाना में कांड संख्या 303/14 दिनांक 15/8/14 को नाबालिग की मां ने मामला दर्ज कराया था. नाबालिग 15 अगस्त 2014 को सुबह स्कूल जाने के लिए निकली थी, पर वापस नहीं आयी. नाबालिग के घर के पास रहने वाला युवक निशांत भी उसी समय से गायब था. नाबालिग की मां ने निशांत पर अपनी नाबालिग बेटी के अपहरण का संदेह जताया था.
उसने (नाबालिग की मां ने) पुलिस को बताया था कि निशांत कुमार से पानी के लिए झगड़ा हुआ था अौर उसने बर्बाद करने की भी धमकी दी थी. बरामद होने के बाद नाबालिग ने अपने बयान में कहा था कि निशांत उसे जबरन कार में बिठाकर पटना ले गया था, जहां उसने उसके साथ जबरदस्ती संबंध बनाये थे.
गांजा व्यवसायी को कोर्ट ने फरार घोषित किया
प्रधान न्यायायुक्त सह मादक द्रव्य निषेध अधिनियम के विशेष न्यायाधीश नवनीत कुमार की अदालत ने गांजा व्यवसायी लोकेश कुमार सिंह को फरार घोषित किया है. गांजा व्यवसायी मूलत: कडाई कैमूर बिहार का रहनेवाला है.
उसे पुलिस ने 12 सितंबर 2014 को गिरफ्तार किया था. उसे मामले में जमानत मिल गयी थी, पर जमानत मिलने के बाद वह कोर्ट में लगातार अनुपस्थित रहा. इसके बाद कोर्ट ने उसे फरार घोषित किया.
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