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झारखंड के पूर्व मंत्री दुलाल भुइयां को आय से अधिक संपत्ति मामले में 5 साल की सजा

Updated at : 21 Jun 2018 9:29 AM (IST)
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झारखंड के पूर्व मंत्री दुलाल भुइयां को आय से अधिक संपत्ति मामले में 5 साल की सजा

रांची : झारखंड के पूर्व भू-राजस्व मंत्री दुलाल भुइयां को 5 साल की सजा हुई है. उन पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. रांची की सीबीआइ कोर्ट ने गुरुवार की सुबह झारखंड मुक्ति मोर्चा के पटमदा से विधायक रहे दुलाल भुइयां को सजा सुनायी. दुलाल भुइयां इस समय भारतीय जनता पार्टी […]

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रांची : झारखंड के पूर्व भू-राजस्व मंत्री दुलाल भुइयां को 5 साल की सजा हुई है. उन पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. रांची की सीबीआइ कोर्ट ने गुरुवार की सुबह झारखंड मुक्ति मोर्चा के पटमदा से विधायक रहे दुलाल भुइयां को सजा सुनायी. दुलाल भुइयां इस समय भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में हैं.

आय के ज्ञात स्रोत से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में उनके खिलाफ सीबीआइ ने एक दिसंबर, 2014 को अदालत में चार्जशीट दाखिल कीथी. दुलाल पर आरोप है कि उन्होंने रांची और जमशेदपुर में कई जगहों पर भू-खंड खरीदे. चार्जशीट में कहा गया है कि उनके पास कई वाहन के अलावा बैंकों में भी मोटी रकम जमा है.

राज्य के पूर्व भू-राजस्व मंत्री दुलाल भुइयां पर आरोप है कि 10 मार्च, 2005 से एक सितंबर, 2009 के बीच मंत्री रहते उन्होंने आय से अधिक संपत्ति अर्जित की. उनके खिलाफ एक करोड़ तीन लाख चार हजार 547 रुपये की संपत्ति अर्जित करने के मामले में हाइकोर्ट के निर्देश पर वर्ष 2013 में कांड संख्या आरसी 21ए/2013 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी थी.

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