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सिल्ली उपचुनाव : नाम वापसी का अंतिम दिन आज

Updated at : 14 May 2018 8:22 AM (IST)
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सिल्ली उपचुनाव : नाम वापसी का अंतिम दिन आज

11 उम्मीदवारों ने किया था नामांकन, एक निर्दलीय का नामांकन हो गया था रद्द नाम वापसी के बाद मैदान में शेष बचे उम्मीदवारों को आवंटित होगा चुनाव चिह्न रांची : सिल्ली उपचुनाव में नामांकन व नामांकन पत्रों की जांच के बाद 14 मई को नाम वापसी की अंितम तिथि है. दोपहर तीन बजे तक नाम […]

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11 उम्मीदवारों ने किया था नामांकन, एक निर्दलीय का नामांकन हो गया था रद्द
नाम वापसी के बाद मैदान में शेष बचे उम्मीदवारों को आवंटित होगा चुनाव चिह्न
रांची : सिल्ली उपचुनाव में नामांकन व नामांकन पत्रों की जांच के बाद 14 मई को नाम वापसी की अंितम तिथि है. दोपहर तीन बजे तक नाम वापसी का समय निर्धारित किया गया है.
नाम वापसी के बाद चुनाव मैदान में जो उम्मीदवार रह जायेंगे, उन्हें सिंबल आवंटित कर दिया जायेगा. इस उपचुनाव के लिए 11 लोगों ने नामांकन किया था. एक निर्दलीय का नामांकन रद्द हो गया था. इसके बाद 10 उम्मीदवार रह गये हैं. एनडीए से आजसू पार्टी के सुदेश महतो व यूपीए से झामुमो की सीमा देवी के अलावा आठ निर्दलीयों ने नामांकन किया है. चुनाव 28 मई को सुबह सात से दिन के तीन बजे तक होगा.
चुनावी प्रचार पर होगी पैनी नजर
रांची : सिल्ली उपचुनाव को लेकर 14 मई को प्रत्याशियों के बीच चुनाव चिह्न आवंटित किये जायेंगे. चुनाव चिह्न के मिलते ही प्रत्याशियों का चुनाव प्रचार भी शुरू हो जायेगा. इधर, आयोग प्रत्याशियों के चुनावी प्रचार पर भी पैनी नजर रखने के लिए पूरी तैयारी कर ली है. चुनाव प्रचार के लिए भी चुनाव आयोग ने कई दिशा निर्देश जारी किये हैं.
इस दौरान प्रत्याशियों द्वारा किये जाने वाले किसी प्रकार की सभा या जुलूस के लिए प्रत्याशियों को विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होगी. इसको देखते हुए आयोग ने प्रत्याशियों के लिए सभा या जुलुस से संबंधित आदेश जारी किये हैं. किसी भी राजनीतिक दल या अभ्यर्थी यदि किसी स्थान पर सभा का आयोजन कर रहा हो या जुलूस निकाल रहा हो तो उसे इस बात का पूरा खयाल रखना होगा कि यातायात किसी भी सूरत में प्रभावित ना हो.
यदि ऐसा होता है तो वह आचार संहिता के दायरे में आयेगा. उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है. सभा स्थल की पूरी जानकारी स्थानीय प्रशासन को पूर्व से जानकारी देनी होगी. इसके लिए अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा. प्रत्याशियों को यदि सभा या जुलूस के दौरान लाउडस्पीकरों का प्रयोग करना हो तो इसके लिए अभ्यर्थी को पूर्व से ही आवेदन देना होगा.
जुलूस के दौरान यातायात में कोई रुकावट या बाधा उत्पन्न ना हो इसका विशेष ख्याल रखना होगा. आयोग द्वारा यह निर्देश दिया गया है कि यदि एक ही वक्त में एक ही रोड पर दो या दो से अधिक राजनीतिक दल या अभ्यर्थियों द्वारा जुलूस निकालने की योजना है तो उनके समय को इस तरह व्यवस्थित करें. जिससे जुलूस का आपस में कहीं भी टकराव ना हो. इसके लिए पूरी तरह से स्थानीय पुलिस की सहायता ली जा सकेगी.
आज से प्रशिक्षण
इस बार चुनाव में वीवीपैट मशीन का उपयोग किया जायेगा. 14 मई से इवीएम के साथ वीवीपैट के उपयोग का प्रशिक्षण भी मतदान कर्मियों को दिया जायेगा. प्रशिक्षण के लिए चुनाव आयोग के दो अधिकारी भी रांची पहुंच गये हैं.
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