II मनोज सिंह II
श्रम विभाग ने सुविधाओं में कई बदलाव किये
छह लाख संगठित मजदूर श्रम विभाग में निबंधित हैं
रांची : श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग ने झारखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण योजना में कई बदलाव किये हैं. इसे एक मई से लांच किया जायेगा.
अब मजदूरों की दुर्घटना में मृत्यु होने पर उनके परिजन को पांच लाख रुपये की सहायता राशि सरकार देगी. देवघर में आयोजित होनेवाले मजदूर दिवस समारोह में विभाग के मंत्री राज पालिवार इसे लांच करेंगे. इसका लाभ भवन तथा अन्य सन्निर्माण कार्य में संलग्न निबंधित मजदूरों को मिलेगा. विभाग ने असंगठित क्षेत्र में करीब नौ लाख मजदूरों का निबंधन कराया है. करीब छह लाख संगठित मजदूर श्रम विभाग में निबंधित हैं. विभाग ने 12 लाख मजदूरों का खाता भी खुलवाया दिया है. जिनका खाता खुल गया है, उनके निबंधन की प्रक्रिया चल रही है.
क्या लाभ मिलेगा निबंधित श्रमिकों को
निबंधित श्रमिकों को पात्रता के अनुरूप संबंधित ट्रेड किट क्रय के लिए 2500 रुपये तक की सहायता राशि मिलेगी. इसे बैंक खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर किया जायेगा. लाभुक को तीन माह के भीतर सामग्री की खरीद कर रसीद संबंधित श्रम कार्यालय में जमा करना होगा. पात्रता के अनुरूप साइकिल खरीद के लिए 3500 रुपये तक की सहायता बैंक खाते में दी जायेगी.
दुर्घटना में मृत्यु पर निबंधित मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा यजोना के तहत पांच लाख रुपये का अनुदान परिजनों को मिलेगा.
दुर्घटना में पूर्ण अपंगता की स्थिति में तीन लाख व आंशिक अपंगता में दो लाख रुपये का अनुदान दिया जायेगा.
सामान्य मृत्यु की स्थिति में एक लाख रुपये का भुगतान किया जायेगा
लाभुक की दो मेधावी संतान को भी मेधावी पुत्र व पुत्री छात्रवृत्ति योजना का लाभ मिलेगा. एक से पांचवीं तक छोड़ कर कोई भी परीक्षा में द्वितीय श्रेणी या 45 फीसदी अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण होने पर या किसी प्रतियोगिता परीक्षा के अाधार पर पाठ्यक्रमें प्रवेश करने पर इस योजना का लाभ मिलेगा.
कक्षा एक से आठवीं तक इस योजना के तहत पांच हजार व नौ से 12वीं तक 10 हजार रुपये का लाभ मिलेगा. स्नातक, स्नातकोत्तर या समकक्ष होने पर 20 हजार तथा इंजीनियरिंग या मेडिकल के कोर्स में प्रवेश करने पर 50 हजार रुपये का लाभ दिया जायेगा.
चिकित्सा सहायता योजना के तहत निबंधित श्रमिकों को पांच या उससे अधिक कार्य दिवस तक अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में अधिकतम 40 कार्य दिवस के समतुल्य राशि का भुगतान किया जायेगा.
निबंधित महिला मजदूर को मातृत्व प्रसुविधा योजना के तहत 15 हजार रुपये का लाभ दिया जायेगा. इसका लाभ प्रथम दो प्रसूति में मिलेगा.
अंत्येष्टि सहायता योजना के तहत निबंधित लाभुकों की मृत्यु होने पर उनके परिजनों को अंतिम संस्कार के लिए 10 हजार रुपये का भुगतान किया जायेगा.
विवाह सहायता योजना के तहत निबंधित लाभुकों की दो संतानों को विवाह के लिए 30 हजार रुपये की सहायता दी जायेगी.पेंशन योजना के तहत जो निबंधित लाभुक बोर्ड में तीन साल तक योगदान किये हों, उनको 60 साल पूरा होने के बाद एक हजार रुपये प्रतिमाह पेंशन के रूप में मिलेंगे.
नि:शक्तता पेंशन निबंधित लाभुक को पक्षाघात, कुष्ठ, यक्ष्मा व दुर्घटना के कारण स्थायी रूप से अशक्त होने पर नि:शक्तता पेंशन एक हजार रुपये प्रति माह दिया जायेगा. अनुग्रह राशि के रूप में 10 हजार रुपये एक मुश्त दिया जायेगा.
पारिवारिक पेंशन योजना के तहत पेंशन भोगी की मृत्यु की अवस्था में परिवार के सदस्यों को पेंशन का 50 फीसदी या 500 रुपये अधिकतम का भुगतान किया जायेगा.
वर्तमान सरकार के आने से पहले असंगठित क्षेत्र में एक भी मजदूर निबंधित नहीं थे. तीन साल में करीब 9.7 लाख मजदूरों का निबंधन कैंप लगाकर किया गया है. करीब चार लाख नये मजदूरों का निबंधन संगठित क्षेत्र में हुआ है. मजदूरों को बेहतर सुविधा मिले, इसके लिए श्रम विभाग ने कई नये प्रावधान किये हैं. इसका लाभ ज्यादा से ज्यादा मजदूरों को मिले, इसके लिए विभाग प्रयासरत है.
राज पालिवार, मंत्री, श्रम विभाग
