चारा घोटाला : दोषियों को कम सजा मिले, लंबे समय से लड़ रहे हैं मुकदमा
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :11 Apr 2018 7:44 AM (IST)
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रांची : चारा घोटाला दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामला (आरसी 45ए/96) में मंगलवार को सात दोषियों की सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई. आज अजित कुमार सिन्हा (प्रोपराइटर, अभिषेक एंटरप्राइजेज पटना), अजित कुमार वर्मा (प्रोपराइटर, लिटिल अोक फर्मास्युटिकल कोलकाता), अनिल कुमार सिन्हा (प्रोपराइटर, श्री बाबा केमिकल), अरुण कुमार (पार्टनर, मेसर्स विश्वकर्मा एजेंसी देवघर), विमल […]
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रांची : चारा घोटाला दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामला (आरसी 45ए/96) में मंगलवार को सात दोषियों की सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई. आज अजित कुमार सिन्हा (प्रोपराइटर, अभिषेक एंटरप्राइजेज पटना), अजित कुमार वर्मा (प्रोपराइटर, लिटिल अोक फर्मास्युटिकल कोलकाता), अनिल कुमार सिन्हा (प्रोपराइटर, श्री बाबा केमिकल), अरुण कुमार (पार्टनर, मेसर्स विश्वकर्मा एजेंसी देवघर), विमल कांत दास (टीवीअो, साहेबगंज), दिनेश कुमार सिन्हा (पार्टनर, सिपलेक फर्मास्यूटिकल रांची) अौर दिनेश्वर प्रसाद शर्मा (स्टाफ वेटनरी ऑफिसर, दुमका) की सजा के बिंदु पर बहस हुई. इस दौरान दोषियों के अधिवक्ताओं ने कहा कि अभियुक्तों को कम से कम सजा दी जाये. ये सभी लंबे समय से (करीब 20 वर्षों से) मुकदमा लड़ रहे हैं.
उम्र अधिक हो गयी है अौर कई तरह की बीमारियां भी है. इनके जुर्माने की राशि कम करने की गुहार अदालत से लगायी गयी. अजीत कुमार वर्मा की ओर से बताया गया कि उनकी ओपन हार्ट सर्जरी हुई है और बीमार रहते हैं. इस मामले में सभी 37 सभी दोषियों की ओर से सुनवाई होने के बाद सीबीआइ की ओर से विशेष लोक अभियोजक शिवकुमार काका पक्ष रखेंगे.
फरार अभियुक्त के पिता का नाम मांगा : सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह की अदालत ने सीबीआइ एसपी को पत्र लिखकर आरसी 45ए/96 मामले में फरार अभियुक्त आनंद कुमार के पिता का नाम मांगा है.
अदालत ने कहा है कि बुधवार तक अभियुक्त के पिता का नाम मालूम कर अदालत को सूचित करें. गौरतलब है कि चार्जशीट में आनंद कुमार के पिता का नाम दर्ज नहीं है. ऐसे में उसके खिलाफ जारी वारंट का तामिला नहीं हो पा रहा है.
इधर, डोरंडा कोषागार मामले में दो लोगों की गवाही दर्ज की गयी
रांची : सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश प्रदीप कुमार की अदालत में चारा घोटाला के डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी से संबंधित मामले (आरसी 47ए/96) में मंगलवार को दो लोगों की गवाही दर्ज की गयी.
आज जेटेक मोटर प्राइवेट लिमिटेड पटना के रामराज दुबे और पंजाब के ट्रांसपोर्ट ऑफिसर सत्येंद्र पाल सिंह की गवाही दर्ज हुई. गवाही के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जेल में बंद सभी अभियुक्तों को पेश किया गया था. दोनों ने वाहन रजिस्ट्रेशन से संबंधित जानकारी गवाही के दौरान दी.
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