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झारखंड : राज्यसभा सांसद धीरज साहू के निर्वाचन को हाइकोर्ट में चुनौती, याचिका दायर

Updated at : 29 Mar 2018 7:11 AM (IST)
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झारखंड : राज्यसभा सांसद धीरज साहू के निर्वाचन को हाइकोर्ट में चुनौती, याचिका दायर

भाजपा उम्मीदवार प्रदीप सोंथालिया 0.01 वोट से पराजित हो गये थे 23 मार्च को हुआ था राज्यसभा चुनाव रांची : राज्यसभा के नवनिर्वाचित सांसद धीरज साहू के निर्वाचन को झारखंड हाइकोर्ट में चुनाैती दी गयी है. भाजपा के पराजित उम्मीदवार प्रदीप सोंथालिया की अोर से अधिवक्ता अरविंद कुमार लाल ने चुनाव याचिका दायर की है. […]

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भाजपा उम्मीदवार प्रदीप सोंथालिया 0.01 वोट से पराजित हो गये थे
23 मार्च को हुआ था राज्यसभा चुनाव
रांची : राज्यसभा के नवनिर्वाचित सांसद धीरज साहू के निर्वाचन को झारखंड हाइकोर्ट में चुनाैती दी गयी है. भाजपा के पराजित उम्मीदवार प्रदीप सोंथालिया की अोर से अधिवक्ता अरविंद कुमार लाल ने चुनाव याचिका दायर की है. प्रार्थी ने प्रतिवादी का निर्वाचन रद्द करने की मांग की है.
अधिवक्ता श्री लाल ने बताया कि याचिका में कहा गया है कि 23 मार्च को विधायक अमित महतो ने राज्यसभा चुनाव में प्रत्याशी धीरज साहू को वोट दिया था. उसी दिन निचली अदालत ने अमित महतो को दोषी पाकर दो साल की सजा सुनायी थी. वैसी परिस्थिति में अमित महतो का वोट अवैध है. उनके द्वारा डाले गये वोट की मतगणना नहीं की जानी चाहिए. चुनाव की मतगणना के समय सभी को अमित महतो के सजायाफ्ता होने संबंधी जानकारी थी.
मतगणना के दाैरान उनके वोट की गणना का विरोध भी किया गया, इसके बाद भी वोट की गणना की गयी. प्रार्थी ने मतगणना में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए धीरज साहू के निर्वाचन को निरस्त करने की मांग की है. उधर, सांसद धीरज साहू ने भी हाइकोर्ट में कैवियट दायर की है. उल्लेखनीय है कि कांग्रेस उम्मीदवार धीरज साहू, भाजपा उम्मीदवार प्रदीप सोंथालिया से 0.01 वोट से विजयी घोषित किये गये थे.
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दूसरी पार्टी में भी छेद हो सकता है
विधायक श्री चटर्जी ने कहा कि ऐसा नहीं है कि दूसरी पार्टी में छेद नहीं हो सकता है़ बड़ी पार्टियों के लोग भी क्रॉस वोट कर सकते है़ं एजेंट और वोट देने वाले ही वोटिंग के बारे में बता सकते है़ं ऐसा हो सकता है कि किसी पार्टी के एजेंट ही मिले हो़ं
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