प्रभात खबर में छपी तस्वीर, जांच शुरू
रांची : डीजीपी डीके पांडेय को गले में सांप लटकाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है. प्रभात खबर के 14 फरवरी के अंक में छपी तस्वीर पर संज्ञान लेते हुए पीसीसीएफ लाल रत्नाकर सिंह ने विभागीय अफसरों को जांच का आदेश दिया है. अफसरों को यह पता लगाने को कहा गया है कि डीजीपी ने कहां पर गले में सांप लटकाया था. तस्वीर कहां और कब की है.
तीन साल की सजा का प्रावधान : वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम की धारा-9 में शिड्यूल एनीमल (इसमें सांप भी है) रखना मना है. सेक्शन-43 में प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति इस तरह का जानवर बिना चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन (पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ) की अनुमति के नहीं रख सकता. अगर इसका उल्लंघन करते हुए पकड़ा जायेगा, तो इसी अधिनियम की धारा-51 (1) में सजा का प्रावधान है. इसमें तीन साल तक की सजा हो सकती है. आर्थिक दंड का भी प्रावधान है.
इनकी हो चुकी है गिरफ्तारी
1. सेंटर फॉर एजुकेशन के फैशन डिपार्टमेंट, रांची के हेड मोहम्मद शाबीर हुसैन और गेंदा नाथ को वन विभाग ने जुलाई 2008 में गिरफ्तार कर जेल भेजा था. शाबीर ने फैशन शो के दौरान कुछ मॉडल को सांप के साथ रैंप पर इंट्री करायी थी.
2. टीवी अभिनेत्री श्रुति उल्फत ने कोबरा के साथ एक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की थी. इस कोबरा को शूटिंग के लिए पकड़ा गया था. श्रुति के अलावा प्रोड्यूसर उत्कर्ष बाली, नितिन सोलंकी और लीड एक्टर पर्ल वी पुरी को मुंबई के ठाणे से वन विभाग ने फरवरी 2017 में अरेस्ट कर लिया था.
सभी वन प्रमंडल पदाधिकारियों से जानकारी मांगी गयी है. कहा जा रहा है कि मामला इटखोरी का है. आरसीसीएफ हजारीबाग से बात भी की गयी है. फोटो कब की है, यह स्पष्ट नहीं है. डीएफओ के पास वाइल्ड लाइफ वार्डन का अधिकार भी रहता है. डीएफओ कार्रवाई कर सकते हैं.
– लाल रत्नाकर सिंह, पीसीसीएफ (वन्य प्राणी)