चारा घोटाला : कांड संख्या आरसी 68ए/96
रांची : चारा घोटाले के कांड संख्या आरसी 68 ए/96 में बुधवार को फैसला सुनाया जायेगा. लालू प्रसाद से जुड़ा घोटाले का यह तीसरा मामला है. 37.62 करोड़ रुपये की फर्जी निकासी का मामला चाईबासा ट्रेजरी से जुड़ा है. सीबीआइ ने मामले की जांच के बाद कुल 76 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था. इनमें सिर्फ 56 लोगों ने ही ट्रायल फेस किया. वहीं, 15 लोगों की मौत हो चुकी है. मृतकों में चारा घोटाले का किंगपिन श्याम बिहारी सिन्हा सहित पशुपालन विभाग के चार अधिकारी, दो बजट पदाधिकारी, दो पूर्व मंत्री, एक आइएएस, एक पूर्व सांसद और पांच सप्लायर शामिल हैं.
दो अभियुक्तों ने अपराध स्वीकार कर लिया. तीन अभियुक्त सरकारी गवाह बन गये. बाकी 56 ने ट्रायल फेस किया. ट्रायल फेस करनेवालों में छह राजनेता, तीन आइएएस अधिकारी, पशुपालन व ट्रेजरी के सात अधिकारी व 40 सप्लायर शामिल है. ट्रायल फेस करनेवाले नेताओं में लालू, जगन्नाथ मिश्रा, आरके राणा, विद्यासागर निषाद, जगदीश शर्मा और ध्रुव भगत हैं.
ट्रायल फेस करनेवाले आइएएस में महेश प्रसाद, फूलचंद सिंह और सजल चक्रवर्ती हैं. वहीं ट्रेजरी सहित पशुपालन विभाग के सात अधिकारियों और 40 सप्लायरों ने ट्रायल फेस किया.
