झारखंड कैबिनेट : नगरपालिका चुनाव में कहीं से भी लड़ सकेंगे प्रत्याशी

रांची : झारखंड कैबिनेट की बैठक में आज कई अहम फैसला लिया गया है. झारखण्ड नगरपालिका निर्वाचन एवं चुनाव याचिका नियमावली-2012 के अध्याय-4 नियम-18(2) (क) में संशोधन की स्वीकृति दी गयी. इसके तहत अब कोई भी व्यक्ति कही से भी चुनाव लड़ सकता है. गौरतलब है कि इससे पहले प्रावधान कि जो व्यक्ति जिस वार्ड […]
रांची : झारखंड कैबिनेट की बैठक में आज कई अहम फैसला लिया गया है. झारखण्ड नगरपालिका निर्वाचन एवं चुनाव याचिका नियमावली-2012 के अध्याय-4 नियम-18(2) (क) में संशोधन की स्वीकृति दी गयी. इसके तहत अब कोई भी व्यक्ति कही से भी चुनाव लड़ सकता है. गौरतलब है कि इससे पहले प्रावधान कि जो व्यक्ति जिस वार्ड का है. उसी वार्ड में चुनाव लड़ सकता है. नये संशोधन के अनुसार नगर पालिका के मतदाता सूची में नाम दर्ज होने पर किसी भी निर्वाचन क्षेत्र के पदधारी के रूप में निर्वाचित होने का पात्र होगा.
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