सहायक उत्पाद आयुक्त की चूक से मिला लाइसेंस

Published at :14 Jun 2017 7:08 AM (IST)
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सहायक उत्पाद आयुक्त की चूक से मिला लाइसेंस

रांची: रांची के सहायक उत्पाद आयुक्त उमाशंकर सिंह की प्रशासनिक चूक के कारण हरमू रोड स्थित प्राणा रेस्तरां को बार का लाइसेंस दिया गया था. रांची के उपायुक्त मनोज कुमार ने उत्पाद आयुक्त को भेजी गयी रिपोर्ट इस बात का उल्लेख किया है. उपायुक्त ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय […]

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रांची: रांची के सहायक उत्पाद आयुक्त उमाशंकर सिंह की प्रशासनिक चूक के कारण हरमू रोड स्थित प्राणा रेस्तरां को बार का लाइसेंस दिया गया था. रांची के उपायुक्त मनोज कुमार ने उत्पाद आयुक्त को भेजी गयी रिपोर्ट इस बात का उल्लेख किया है.
उपायुक्त ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय और राजकीय राजमार्गों के 500 मीटर की दूरी के अंदर शराब बेचने या परोसने प्रतिबंध लगाया है. रांची सदर के उत्पाद निरीक्षक ने प्राणा को बार का लाइसेंस देकर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना की है. उन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया और गैर जिम्मेदाराना तरीके से बिना स्थल की जांच किये ही बार का लाइसेंस देने की अनुशंसा कर दी. यह एक सरकारी पदाधिकारी के आचरण के विरुद्ध है. मामले में रांची के सहायक उत्पाद आयुक्त को भी गंभीरता से उत्पाद निरीक्षक से प्राप्त जांच प्रतिवेदन का अध्ययन करते हुए लाइसेंस देने की कार्यवाही करनी चाहिए थी. परंतु, उनके स्तर से मामले में प्रशासनिक चूक हुई है.
वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए मिला था लाइसेंस : हरमू रोड स्थित प्राणा रेस्तरां को उत्पाद विभाग ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए शराब बेचने का लाइसेंस दिया था. विभाग द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग से रेस्तरां की दूरी 710 मीटर बतायी गयी थी. हालांकि, मई महीने में रांची के एसडीओ ने भोर सिंह यादव शहर के हुक्का बारों में धूम्रपान की शिकायत को लेकर प्राणा बार में छापामारी की थी. वहां शराब परोसी जा रही थी. इस पर एसडीओ ने एनएच से रेस्तरां की दूरी की नापी करायी. नापी में पाया गया कि प्राणा राष्ट्रीय राजमार्ग से 500 मीटर की दूरी के अंदर है. इसके बाद रेस्तरां का बार सील कर दिया गया था. कर्तव्यहीनता के आरोप में रांची सदर के उत्पाद अधीक्षक पर कार्रवाई भी की जा चुकी है.
रॉयल री-ट्रीट को भी दिया गया है बार का लाइसेंस : उत्पाद विभाग ने बूटी मोड़ स्थित रॉयल री-ट्रीट होटल को भी बार का लाइसेंस प्रदान किया है. बूटी मोड़ राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में चिह्नित है. रॉयल री-ट्रीट की दूरी राष्ट्रीय राजमार्ग से 500 मीटर से कम है.
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