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जेबीसीसीआइ ने अनुकंपा नियोजन देने पर लिया निर्णय

Updated at : 04 Sep 2025 11:41 PM (IST)
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जेबीसीसीआइ ने अनुकंपा नियोजन देने पर लिया निर्णय

जेबीसीसीआइ ने अनुकंपा नियोजन देने पर लिया निर्णय

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रामगढ़. जेबीसीसीआइ-11 का इम्प्लीमेंट इंस्ट्रक्शन 16 अब एक जुलाई 2021 से लागू होगा. पहले एक जुलाई 2024 से लागू करने का इंस्ट्रक्शन जारी हुआ था. अनुकंपा नियोजन के एसओपी की समीक्षा के लिए कोलकाता में हुई बैठक में जुलाई 2021 से लागू करने पर सहमति बनी. इसके तहत मृतक कर्मी के आश्रित विधवा बहू, आश्रित विवाहित बेटी को नियोजन मिलने का रास्ता साफ हुआ है. कमेटी की बैठक की अध्यक्षता एसइसीएल के निदेशक एचआर बिरंची दास ने की. बैठक में सदस्य के रूप में इसीएल के निदेशक एचआर जीके सिन्हा, मैनेजर एचआर सीआइएल ऋतिका श्रीवास्तव, एचएमएस के शिवकुमार यादव, बीएमएस के संजय कुमार चौधरी, एटक के लखनलाल महतो, सीटू के आरपी सिंह उपस्थित थे. एबीकेएमएस के मीडिया प्रभारी अनूप सिंह ने बताया कि पहले कर्मचारी की मौत के एक वर्ष के अंदर नियोजन केा लिए आवेदन देने की बाध्यता थी. इसे समाप्त कर अब पांच वर्ष कर देने पर सहमति हुई है. अब डेथ केस में यदि कोई आश्रित महिला नियोजन नहीं चाहती है, तो वह भले कुछ महीनों के बाद मुआवजा का आवेदन दें, तो उन्हें डेथ की तारीख से एरियर सहित मुआवजा का भुगतान किया जायेगा. बैठक में और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति बनी है. इस कमेटी की अनुशंसा मानकीकरण समिति में प्रस्तुत की जायेगी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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SAROJ TIWARY

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