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बिना वैध कारण के दाखिल खारिज का मामला रिजेक्ट न हो : डीसी

Updated at : 10 Dec 2025 10:45 PM (IST)
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बिना वैध कारण के दाखिल खारिज का मामला रिजेक्ट न हो : डीसी

बिना वैध कारण के दाखिल खारिज का मामला रिजेक्ट न हो : डीसी

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रामगढ़. राजस्व संबंधी कार्यों, राजस्व संग्रहण व नीलाम पत्र वादों पर समीक्षा बैठक बुधवार को हुई. बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त फैज अक अहमद मुमताज ने की. उपायुक्त ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लक्ष्य के अनुरूप अब तक हुई प्राप्ति की जानकारी प्रत्येक विभाग से ली. उन्होंने राजस्व प्राप्ति में संतोषजनक प्रगति नहीं करने वाले विभागों को गंभीरता से कार्य करते हुए समय पर लक्ष्य प्राप्त करने को कहा. उपायुक्त ने अंचलवार लंबित मामलों पर संबंधित अंचल अधिकारियों से चर्चा की. उन्होंने मामलों के निष्पादन के लिए आवश्यकतानुसार नोटिस जारी करने को कहा. ई-रिवेन्यू कोर्ट से जुड़े मामलों पर भी उन्होंने नियमित रूप से सुनवाई करने व कॉज लिस्ट अपडेट करने को कहा. दाखिल खारिज कार्यों की समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने कहा कि सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत सभी मामलों को समय पर निष्पादित किया जाये. बिना किसी वैध कारण के दाखिल खारिज से संबंधित कोई भी मामला रिजेक्ट नहीं किया जाये.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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SAROJ TIWARY

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By SAROJ TIWARY

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